राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव
नौकरी के लिए जमीन के बदले धन शोधन मामला: दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के लिए जमीन के बदले धन शोधन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर शनिवार को फैसला टाल दिया। मामले को 13 सितंबर को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
6 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू, तेजस्वी और नौ अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने कहा कि आरोपी ललन चौधरी की पत्नी ने मौत की पुष्टि की है और उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पेश की है। जुलाई 2024 में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि, मृत्यु प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है क्योंकि यह अभी तक पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। ईडी ने कहा कि जब भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा, वह दाखिल कर देगा। कुल 3 आरोपियों की मृत्यु हो गई।
इससे पहले 24 अगस्त को दिल्ली की एक अदालत ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और नौ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले में अपना आदेश स्थगित कर दिया था।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (ईडी के आरोपपत्र के समकक्ष) पर आदेश 7 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था और कहा था कि कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मामले दर्ज किए।
इस बीच, अदालत ने संघीय एजेंसी को सह-आरोपी लल्लन चौधरी का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा, “पूरक शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि प्रस्तावित अतिरिक्त आरोपी संख्या 10 (लल्लन चौधरी) की मृत्यु हो गई है। फिर भी, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है और लल्लन चौधरी की कथित मृत्यु के संबंध में केवल पुलिस अधिकारियों की एक रिपोर्ट दाखिल की गई है।”
इसमें कहा गया है, “चूंकि मामला अतिरिक्त आरोपी व्यक्तियों को बुलाने पर विचार करने के चरण में है, इसलिए ईडी को अगली तारीख तक आरोपी संख्या 10 (लल्लन चौधरी) का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।”
(एजेंसियों के इनपुट के साथ)
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