खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट के ‘क्रीमी लेयर’ फैसले की निंदा की, कहा केंद्र को संसद के जरिए इसे रद्द कर देना चाहिए था

खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट के 'क्रीमी लेयर' फैसले की निंदा की, कहा केंद्र को संसद के जरिए इसे रद्द कर देना चाहिए था


छवि स्रोत : पीटीआई कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार (10 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) में भी क्रीमी लेयर के प्रावधान की वकालत की गई थी और कहा कि केंद्र को इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद में एक कानून लाना चाहिए था।

इससे पहले इस महीने की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि राज्य सरकारों को अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति की सूची में समुदायों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।

खड़गे ने फैसले पर तीखा हमला करते हुए कहा, “क्रीमी लेयर लाकर आप किसे फायदा पहुंचाना चाहते हैं? एक तरफ क्रीमी लेयर (अवधारणा) लाकर आप अछूतों को नकार रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने हजारों सालों से विशेषाधिकारों का आनंद लिया है। मैं इसकी निंदा करता हूं।”

उन्होंने कहा कि सात जजों द्वारा उठाया गया क्रीमी लेयर का मुद्दा दिखाता है कि उन्होंने एससी और एसटी के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में आरक्षण तब तक मौजूद रहेगा जब तक अस्पृश्यता मौजूद है।

खड़गे ने कहा, “जब तक अस्पृश्यता रहेगी, तब तक आरक्षण होना चाहिए और रहेगा। हम इसके लिए लड़ेंगे।” खड़गे ने भाजपा पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

खड़गे ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का निजीकरण कर दिया है और वहां बहुत सारी रिक्तियां हैं, लेकिन वे भर्ती नहीं कर रही हैं।

उन्होंने कहा, “एससी और एसटी को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। कोई भी एससी उच्च पदों पर नहीं है। वे एससी और एसटी को क्रीमी लेयर में वर्गीकृत करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं।”

खड़गे ने कहा, “मुझे अदालत का फैसला आश्चर्यजनक लगा। जो लोग वास्तविक जीवन में अस्पृश्यता का सामना कर रहे हैं और जो लोग उच्च पदों पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अगर उनके पास पैसा है, तब भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है।”

उन्होंने कहा, “मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी लोग एकजुट हों और सुनिश्चित करें कि इस फैसले को मान्यता न मिले और यह मामला दोबारा न उठाया जाए।”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस उप-वर्गीकरण से संबंधित अन्य बातों पर चर्चा कर रही है और विभिन्न राज्यों के बुद्धिजीवियों और नेताओं के साथ चर्चा के बाद आगे के कदमों पर फैसला करेगी।

खड़गे ने कहा, “हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।”

उन्होंने कहा, “मैंने पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इस पर हाथ नहीं डालेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रीमी लेयर (अवधारणा) लागू नहीं होगी, उन्हें संसद में कानून लाना चाहिए था और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करना चाहिए था।”

कैबिनेट बैठक

खड़गे की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आई है कि संविधान में बीआर अंबेडकर द्वारा दिए गए एससी और एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान में दिए गए एससी और एसटी के लिए आरक्षण के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा की गई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, “यह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सुविचारित दृष्टिकोण है कि एनडीए सरकार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।”

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)

यह भी पढ़ें | संविधान में एससी, एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं: अश्विनी वैष्णव



Exit mobile version