आयकर: जब बैंक में सावधि जमा रखने वाला कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है, जैसा कि जुलाई 2024 में मरने वाले जमाकर्ता के मामले में होता है, तो सावधि जमा की आय को वितरित करने और कर देनदारियों का प्रबंधन करने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। ऐसे मामलों में, जबकि जमा के लिए सूचीबद्ध नामांकित व्यक्ति धन का दावा कर सकता है, वे स्वचालित रूप से पूरी राशि के मालिक नहीं बन जाते हैं। इसके बजाय, वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्ट में धन रखते हैं।
सावधि जमा विरासत में मिलने के बाद कर निहितार्थ और नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को समझना
भले ही बैंक नामांकित व्यक्ति को सावधि जमा राशि जारी कर दे, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि सावधि जमा सहित सभी संपत्तियां कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलती हैं, और जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से ब्याज का हिस्सा उनके संबंधित हाथों में कर योग्य होता है। नामांकित व्यक्ति को धन का दावा करने के लिए बैंक को मृत्यु के बारे में सूचित करना चाहिए, क्योंकि वे मृतक के नाम पर सावधि जमा को जारी नहीं रख सकते हैं।
कर और टीडीएस संबंधी विचार
ऐसे मामलों में जहां मृतक ने कर देयता न होने के कारण टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15एच जमा किया था, उनकी मृत्यु के बाद स्थिति बदल जाती है। चूंकि नामित व्यक्ति मृतक की ओर से फॉर्म 15एच जमा नहीं कर सकता है, इसलिए बैंक सावधि जमा से जमा किए गए ब्याज पर टीडीएस काट लेंगे। मृतक के नाम पर काटे गए टीडीएस के लिए रिफंड का दावा करना संभव नहीं है। इसलिए, नामित व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में यह है कि वह तुरंत बैंक को सूचित करे और सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच धन के वितरण की सुविधा प्रदान करे।
नामांकित व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ और कानूनी उत्तराधिकारी अधिकार
नामांकित व्यक्ति के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि कर और बैंक प्रक्रियाओं से जुड़ी जटिलताओं से बचने के लिए सावधि जमा की आय कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच उचित रूप से वितरित की जाए। हालाँकि नामांकित व्यक्ति को पैसे मिलते हैं, लेकिन इसे मृतक की संपत्ति का हिस्सा माना जाता है, और कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकारों के अनुसार सही स्वामित्व साझा किया जाना चाहिए।
देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ‘डीएनपी इंडिया’. कृपया हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें फेसबुक, Instagramऔर ट्विटर