कर्नाटक हाईकोर्ट MUDA मामले में अभियोजन मंजूरी के खिलाफ सिद्धारमैया की याचिका पर 29 अगस्त को सुनवाई करेगा

Karnataka CM Siddaramaiah Move HC Against Governor Sanction For Prosecution In MUDA Scam Case BJP Congress DK Shivakumar Karnataka HC To Hear CM Siddaramaiah


कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा वैकल्पिक स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित उनके खिलाफ जांच की मंजूरी देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को चुनौती दी गई है। इसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 29 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अदालत ने संबंधित निचली अदालत से सभी कार्यवाही स्थगित करने को कहा है।

अपनी याचिका में सिद्धारमैया ने तर्क दिया कि 16 अगस्त 2024 को जारी राज्यपाल का मंजूरी आदेश कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण और प्रक्रियात्मक रूप से गलत है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि यह आदेश बिना सोचे-समझे दिया गया, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन किया गया और संवैधानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह की बाध्यकारी प्रकृति का उल्लंघन किया गया।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के उस आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत पूर्व अनुमोदन और मंजूरी दी गई थी। सिद्धारमैया ने राज्यपाल के फैसले को “कानूनी रूप से अस्थिर” और “बाहरी विचारों” से प्रेरित बताया है।

सिद्धारमैया की याचिका में अनुरोध किया गया कि उच्च न्यायालय अन्य राहतों के साथ-साथ 16 अगस्त 2024 के विवादित आदेश को भी अमान्य घोषित करे।

कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी से राजनीतिक टकराव शुरू

कर्नाटक में राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा MUDA द्वारा वैकल्पिक स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी दिए जाने के बाद राजनीतिक तूफान आ गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला में सड़कों पर उतर आए हैं।

कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों में धरना, पैदल मार्च और रैलियां आयोजित कीं, राज्यपाल के कार्यों की निंदा करते हुए तख्तियां पकड़ी और उनके खिलाफ नारे लगाए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बेंगलुरु, उडुपी, मंगलुरु, हुबली-धारवाड़, विजयपुरा, कलबुर्गी, रायचूर, तुमकुरु और मैसूरु सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्रदर्शनों की खबरें आईं।

बेंगलुरु में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, ने ‘फ्रीडम पार्क’ में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस विरोध प्रदर्शन में सिद्धारमैया कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए, जो पार्टी के भीतर एकता का एक मजबूत प्रदर्शन दर्शाता है। शिवकुमार ने रविवार को अपने संबोधन में राज्यपाल के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, “राज्यपाल बिना किसी कारण के मामला बना रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है और हम इसका विरोध करेंगे”, जैसा कि पीटीआई ने बताया।

दूसरी तरफ, भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक के नेतृत्व में विधान सौधा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया। पार्टी ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की, भाजपा नेताओं ने तर्क दिया कि उन्हें “मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है” और पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, पीटीआई ने बताया। पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा भी भाजपा के विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे।


कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा वैकल्पिक स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित उनके खिलाफ जांच की मंजूरी देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को चुनौती दी गई है। इसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 29 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अदालत ने संबंधित निचली अदालत से सभी कार्यवाही स्थगित करने को कहा है।

अपनी याचिका में सिद्धारमैया ने तर्क दिया कि 16 अगस्त 2024 को जारी राज्यपाल का मंजूरी आदेश कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण और प्रक्रियात्मक रूप से गलत है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि यह आदेश बिना सोचे-समझे दिया गया, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन किया गया और संवैधानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह की बाध्यकारी प्रकृति का उल्लंघन किया गया।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के उस आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत पूर्व अनुमोदन और मंजूरी दी गई थी। सिद्धारमैया ने राज्यपाल के फैसले को “कानूनी रूप से अस्थिर” और “बाहरी विचारों” से प्रेरित बताया है।

सिद्धारमैया की याचिका में अनुरोध किया गया कि उच्च न्यायालय अन्य राहतों के साथ-साथ 16 अगस्त 2024 के विवादित आदेश को भी अमान्य घोषित करे।

कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी से राजनीतिक टकराव शुरू

कर्नाटक में राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा MUDA द्वारा वैकल्पिक स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी दिए जाने के बाद राजनीतिक तूफान आ गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला में सड़कों पर उतर आए हैं।

कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों में धरना, पैदल मार्च और रैलियां आयोजित कीं, राज्यपाल के कार्यों की निंदा करते हुए तख्तियां पकड़ी और उनके खिलाफ नारे लगाए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बेंगलुरु, उडुपी, मंगलुरु, हुबली-धारवाड़, विजयपुरा, कलबुर्गी, रायचूर, तुमकुरु और मैसूरु सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्रदर्शनों की खबरें आईं।

बेंगलुरु में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, ने ‘फ्रीडम पार्क’ में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस विरोध प्रदर्शन में सिद्धारमैया कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए, जो पार्टी के भीतर एकता का एक मजबूत प्रदर्शन दर्शाता है। शिवकुमार ने रविवार को अपने संबोधन में राज्यपाल के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, “राज्यपाल बिना किसी कारण के मामला बना रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है और हम इसका विरोध करेंगे”, जैसा कि पीटीआई ने बताया।

दूसरी तरफ, भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक के नेतृत्व में विधान सौधा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया। पार्टी ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की, भाजपा नेताओं ने तर्क दिया कि उन्हें “मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है” और पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, पीटीआई ने बताया। पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा भी भाजपा के विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे।

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