बेंगलुरु, भारत (एपी) — कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन वाहन मालिकों को राहत दी है जिन्होंने अभी तक अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगवाया है, और अनुपालन की समयसीमा बढ़ा दी है। यह फैसला परिवहन विभाग द्वारा 15 सितंबर की पिछली समयसीमा का पालन न करने वालों के लिए जुर्माने की घोषणा के बाद आया है।
न्यायमूर्ति के. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति के. राजेश राय की पीठ ने समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की और अगली सुनवाई 20 नवंबर के लिए निर्धारित की है। साथ ही, अदालत ने एचएसआरपी प्लेट लगाने की समय सीमा बढ़ाने का आदेश भी जारी किया है।
यह तीसरी बार है जब कर्नाटक में HSRP लगाने की समयसीमा बढ़ाई गई है, जिससे वाहन मालिकों को राज्य परिवहन अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए और समय मिल गया है। चल रही चर्चाएँ राज्य में वाहन पंजीकरण अनुपालन से जुड़ी चुनौतियों और समायोजनों पर प्रकाश डालती हैं।