दिल्ली की एक अदालत ने 8 जुलाई को सीबीआई को नोटिस जारी कर के कविता की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। कविता पर अब रद्द हो चुके दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में एजेंसी ने मामला दर्ज किया था। कविता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील नितेश राणा ने राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा की अदालत में कहा कि वह इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत मांग रही हैं कि सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र अधूरा और दोषपूर्ण है।
कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कविता को रिश्वत देने वालों में से एक बताया। केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि कविता न केवल अग्रिम रूप से रिश्वत की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि इंडो स्पिरिट्स के माध्यम से लाभार्थी भी है।
26 मार्च को कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। समय-समय पर उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाती रही है।
पूर्व सांसद और बीआरएस नेता कविता, जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी भी हैं, को ‘दक्षिण समूह’ का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसे कथित तौर पर दिल्ली में आप सरकार द्वारा लाई गई अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से लाभ हुआ था।
ईडी का दावा है कि साउथ ग्रुप को बेरोकटोक पहुंच, अनुचित लाभ और स्थापित थोक व्यापार तथा कई खुदरा क्षेत्रों में सुरक्षित हिस्सेदारी मिली (नीति में दी गई अनुमति से अधिक)। ईडी ने आरोप लगाया है कि अब रद्द की गई नई आबकारी नीति को आप नेताओं ने शराब के कारोबार में कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार का 12% लाभ देने की साजिश के तहत लागू किया था।
इससे पहले 8 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कविता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूली परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कानून के तहत महिलाओं के लिए दी जाने वाली रियायतें के कविता जैसी महिला राजनेताओं पर लागू नहीं होती हैं।