वक्फ बोर्ड मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

वक्फ बोर्ड मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

छवि स्रोत: पीटीआई (फाइल फोटो) आप विधायक अमानतुल्लाह खान

वक्फ बोर्ड मामला: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार (23 सितंबर) को दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

खान को प्रवर्तन निदेशालय ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जब केंद्रीय एजेंसी मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय राजधानी में उनके घर पहुंची थी। उन्हें ईडी कार्यालय लाया गया और बाद में दिल्ली की अदालत में पेश किया गया, जिसने आप विधायक को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया।

इससे पहले 17 सितंबर को खान ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। बाद में 19 सितंबर को उच्च न्यायालय ने संघीय एजेंसी से आप विधायक की याचिका पर जवाब देने को कहा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला

दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज 2016 के एक मामले से उपजी है। उस समय बोर्ड के अध्यक्ष रहे खान पर बोर्ड में अवैध रूप से व्यक्तियों की नियुक्ति करने, दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने और कथित तौर पर व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाने का आरोप है। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, पिछले साल खान से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की और आपत्तिजनक भौतिक और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।

यह भी पढ़ें: दिल्ली की अदालत ने वक्फ बोर्ड मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

यह भी पढ़ें: दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की ईडी हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ाई

छवि स्रोत: पीटीआई (फाइल फोटो) आप विधायक अमानतुल्लाह खान

वक्फ बोर्ड मामला: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार (23 सितंबर) को दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

खान को प्रवर्तन निदेशालय ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जब केंद्रीय एजेंसी मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय राजधानी में उनके घर पहुंची थी। उन्हें ईडी कार्यालय लाया गया और बाद में दिल्ली की अदालत में पेश किया गया, जिसने आप विधायक को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया।

इससे पहले 17 सितंबर को खान ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। बाद में 19 सितंबर को उच्च न्यायालय ने संघीय एजेंसी से आप विधायक की याचिका पर जवाब देने को कहा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला

दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज 2016 के एक मामले से उपजी है। उस समय बोर्ड के अध्यक्ष रहे खान पर बोर्ड में अवैध रूप से व्यक्तियों की नियुक्ति करने, दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने और कथित तौर पर व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाने का आरोप है। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, पिछले साल खान से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की और आपत्तिजनक भौतिक और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।

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