पत्रकार राणा अय्यूब फेस केस: दिल्ली कोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ एक मामले के पंजीकरण का आदेश दिया है, जो कथित तौर पर हिंदू देवताओं का अपमान करने और सोशल मीडिया पदों के माध्यम से भारत-विरोधी भावना को फैलाने के लिए। यह आदेश एक वकील द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित था, अदालत के साथ यह देखते हुए कि प्राइमा फेशियल, संज्ञेय अपराधों को अय्यूब के खिलाफ बनाया गया था।
राणा अय्यूब के खिलाफ आरोप
यह मामला अय्यूब द्वारा सोशल मीडिया पदों की एक श्रृंखला के इर्द -गिर्द घूमता है, जिसने कथित तौर पर हिंदू देवताओं का अपमान किया, रावण को महिमामंडित किया, और विभाजनकारी भावनाओं को फैलाया। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि इन पदों ने कानूनों का उल्लंघन किया है, जिसका अर्थ सांप्रदायिक सामंजस्य और धार्मिक भावनाओं के लिए सम्मान को संरक्षित करना है।
कई वर्गों के तहत दायर किया गया
दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित वर्गों के तहत राणा अय्यूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है:
धारा 153 ए: विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना।
धारा 295 ए: धार्मिक भावनाओं को नाराज करने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य।
धारा 505: सार्वजनिक शरारत के लिए कंडरिंग स्टेटमेंट।
अदालत के फैसले ने एडवोकेट अमिता सचदेवा की एक याचिका का पालन किया, जिन्होंने सबूत प्रस्तुत किए, जिसमें “एक्स” (पूर्व में ट्विटर) पर अय्यब द्वारा पदों की एक श्रृंखला भी शामिल थी।
प्रस्तुत तर्क
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अय्युब ने लॉर्ड राम का अपमान किया और रावण को अपने पदों पर गौर किया, जो 2013 और 2016 के बीच साझा किए गए थे। हालांकि, अय्यूब के बचाव ने तर्क दिया कि ये पद लगभग एक दशक पुराने हैं और पहले से कोई विवाद नहीं हुआ है। उन्होंने अदालत से मामले को खारिज करने का अनुरोध किया।
राणा अय्यूब की पृष्ठभूमि
राणा अय्यूब एक भारतीय पत्रकार हैं जो अपनी खोजी पुस्तक गुजरात फाइलों के लिए जाने जाते हैं, जो 2002 के गुजरात दंगों पर केंद्रित है। उन्होंने तेहेल्का के लिए एक रिपोर्टर के रूप में काम किया है और संगठन में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद 2013 में इस्तीफा दे दिया है।
यह मामला सार्वजनिक प्रवचन को आकार देने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक संवेदनशीलता और सोशल मीडिया की भूमिका पर चल रही बहस पर प्रकाश डालता है। राणा अय्यूब के खिलाफ कानूनी कार्यवाही इन प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन का पता लगाएगी।