जम्मू-कश्मीर: एनआईए ने सरपंच हत्या मामले में हिज्बुल मुजाहिदीन ओजीडब्ल्यू की संपत्ति कुर्क की

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जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े एक ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) की संपत्ति जब्त कर ली। यह कार्रवाई दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में एक सरपंच की लक्षित हत्या के मामले से जुड़ी है।

एनआईए द्वारा जारी प्रेस बयान के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति हिजबुल मुजाहिदीन के ओजीडब्ल्यू नासिर राशिद भट की है। यह संपत्ति, जम्मू और कश्मीर के शोपियां के टेंगपोरा गांव में स्थित एक आवासीय घर है, जिसे जम्मू में एनआईए के विशेष न्यायाधीश के आदेश के बाद गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1947 की धारा 33 (1) के तहत जब्त किया गया।

एनआईए ने अडूरा-कुलगाम सरपंच हत्या मामले में हिजबुल की बड़ी साजिश की ओर इशारा किया

एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि भट, प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन के अन्य सदस्यों के साथ, 11 मार्च 2022 को अडूरा-कुलगाम सरपंच की हत्या में शामिल था। यह हमला कथित तौर पर एक बड़ी हिजबुल साजिश का हिस्सा था जिसका उद्देश्य हिंसक हमलों और हत्याओं के माध्यम से भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को बिगाड़ना था।

एनआईए ने कुलगाम पुलिस से जांच अपने हाथ में ली थी, जिसमें पता चला कि भट ने आतंकियों को अपनी ऑल्टो कार मुहैया कराई थी। वह सरपंच के घर की टोह लेने में भी शामिल था और उसने हिजबुल आतंकियों को टारगेट की मौजूदगी के बारे में जानकारी दी थी। हमले के दिन, भट ने हमलावरों को सरपंच के घर के आसपास पहुंचाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल किया।

एनआईए ने हत्या मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

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