प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की पुनर्विक्रय पर 18% जीएसटी लगाने के हालिया जीएसटी परिषद के फैसले ने जनता के बीच भ्रम पैदा कर दिया है, खासकर वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के कारण। आइए दावों के पीछे की वास्तविकता को समझें और जीएसटी में इस बढ़ोतरी का पुरानी कार विक्रेताओं और डीलरों के लिए क्या मतलब है।
वायरल दावा
एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि यदि आप ₹6 लाख में एक वाहन खरीदते हैं और बाद में उसे ₹1 लाख में बेचते हैं, तो आपको ₹5 लाख मार्जिन पर 18% जीएसटी देना होगा, जो कि ₹90,000 है। इस पोस्ट से खलबली मच गई, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है।
जीएसटी नियम वास्तव में क्या कहता है
यह भ्रम 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में घोषित जीएसटी नियम की गलतफहमी से उत्पन्न हुआ है। यहाँ नियम वास्तव में क्या कहता है:
जीएसटी का भुगतान कौन करता है?
जीएसटी केवल प्रयुक्त कारों के पुनर्विक्रय में शामिल व्यवसायों पर लागू होता है, व्यक्तिगत विक्रेताओं पर नहीं।
यदि आप एक व्यक्ति हैं और अपनी पुरानी कार किसी अन्य व्यक्ति (दोस्त, परिवार या किसी अन्य) को बेच रहे हैं, तो कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
केवल लाभ मार्जिन पर जीएसटी
व्यवसायों के लिए, 18% जीएसटी केवल वाहन के पुनर्विक्रय के दौरान हुए लाभ मार्जिन पर लागू होता है।
उदाहरण: यदि कोई डीलर एक प्रयुक्त ईवी ₹9 लाख में खरीदता है और उसे ₹10 लाख में बेचता है, तो जीएसटी ₹1 लाख के लाभ पर लगाया जाएगा, न कि संपूर्ण बिक्री मूल्य पर।
भ्रम क्यों?
यह गलतफहमी संभवतः जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान साझा किए गए उदाहरणों से उत्पन्न हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि कर पुनर्विक्रय लेनदेन में मूल्य अंतर (लाभ मार्जिन) पर लागू होता है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों ने इसकी गलत व्याख्या की, जिससे लोगों का मानना है कि सभी प्रयुक्त कारों की बिक्री पर जीएसटी लगता है।
प्रयुक्त ईवी बाजार पर प्रभाव
पुनर्विक्रय ईवी पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% करने से सेकेंड-हैंड ईवी बाजार कई तरह से प्रभावित हो सकता है:
खरीदारों के लिए ऊंची कीमतें
डीलर जीएसटी का बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं, जिससे पुरानी ईवी महंगी हो जाएंगी।
नई ईवी अधिक आकर्षक
नए ईवी पर केवल 5% जीएसटी लगता है, जो टैक्स वाले सेकेंड-हैंड वाहनों की तुलना में खरीदारों के लिए उन्हें अधिक आकर्षक विकल्प बना सकता है।
जीएसटी विशेषज्ञ अभिषेक रस्तोगी ने उदाहरणों के साथ नियमों को समझाया:
व्यक्तिगत विक्रेताओं के लिए कोई जीएसटी नहीं
यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुरानी कार बेचता है, तो जीएसटी लागू नहीं होता है।
उदाहरण: किसी दोस्त को ₹18 लाख की कार ₹13 लाख में बेचने पर कोई जीएसटी नहीं लगता है।
डीलरों के लिए जी.एस.टी
डीलरों को केवल अपने लाभ मार्जिन पर ही जीएसटी का भुगतान करना होगा।
उदाहरण: एक डीलर ₹13 लाख में एक कार खरीदता है और उसे ₹17 लाख में बेचता है, तो उसे ₹4 लाख के लाभ मार्जिन पर 18% जीएसटी का भुगतान करना होगा, पूरी कीमत पर नहीं।