IRCTC रिफंड नियम: भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) ने अपने ट्रेन टिकट रद्द करने के इच्छुक यात्रियों के लिए कई महत्वपूर्ण रिफंड नीतियों की रूपरेखा तैयार की है। चाहे आपके पास आरक्षित, आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाली टिकटें हों, यहाँ आपके रद्दीकरण को सुचारू रूप से प्रबंधित करने में आपकी मदद करने के लिए प्रमुख रिफंड नियमों का विवरण दिया गया है:
टिकट के प्रकार के आधार पर रद्दीकरण शुल्क:
अनारक्षित, आरएसी और प्रतीक्षा सूची वाले टिकट: अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के टिकटों के लिए 30 रुपये का रद्दीकरण शुल्क लागू होता है, जबकि आरक्षित द्वितीय श्रेणी और अन्य श्रेणियों के लिए 60 रुपये का शुल्क लिया जाता है। पुष्टिकृत आरक्षित टिकट: प्रस्थान से 48 घंटे पहले रद्द किया गया: रद्दीकरण शुल्क प्रथम एसी के लिए 240 रुपये से लेकर द्वितीय श्रेणी के लिए 60 रुपये तक है। प्रस्थान से 48 और 12 घंटे पहले रद्द किया गया: श्रेणी के आधार पर न्यूनतम शुल्क के साथ 25% रद्दीकरण शुल्क लागू होता है। प्रस्थान से 12 और 4 घंटे पहले रद्द किया गया: न्यूनतम शुल्क के साथ 50% रद्दीकरण शुल्क काटा जाएगा। आंशिक पुष्टि रिफंड: आंशिक रूप से पुष्टि किए गए टिकटों को ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक वापस किया जा सकता है।
ई-टिकट के लिए स्वचालित रिफंड: ई-टिकट वाले यात्रियों के लिए, टिकट जमा रसीद (टीडीआर) दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिफंड प्रक्रिया स्वचालित है।
प्रीमियम स्पेशल ट्रेनों के लिए रिफंड: प्रीमियम स्पेशल ट्रेनों के लिए, कन्फर्म या आरएसी टिकटों को रद्द करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि ट्रेन खुद रद्द न हो। ऐसे मामलों में, रिफंड की प्रक्रिया पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) के माध्यम से की जाती है।
रिफंड के लिए टिकट सरेंडर करना: जो यात्री स्टेशन पर या IRCTC के माध्यम से टिकट रद्द करते हैं, वे PRS काउंटर पर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यदि IRCTC पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से टिकट रद्द किया जाता है, तो निकटतम आरक्षण काउंटर पर भी रिफंड का दावा किया जा सकता है।
ये धन वापसी नियम यात्रियों को लचीलापन प्रदान करने तथा टिकट रद्द करने की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।
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