ब्रिटेन में मारी गई भारतीय महिला ने पति के बारे में परिवार को दी चेतावनी: ‘वापस नहीं जाऊंगी, वह मुझे मार डालेगा’

ब्रिटेन में मारी गई भारतीय महिला ने पति के बारे में परिवार को दी चेतावनी: 'वापस नहीं जाऊंगी, वह मुझे मार डालेगा'

छवि स्रोत: फ़ाइल ब्रिटिश संसद ने हत्या को “भयानक” और “बर्बर” बताया

बताया जाता है कि ब्रिटेन में मृत पाई गई भारतीय महिला हर्षिता ब्रेला ने अपने परिवार को अपने पति के बारे में चेतावनी देते हुए बताया था कि ‘वह उसे मार डालेगा’। बीबीसी से बात करते हुए उसकी मां ने खुलासा किया, “उसने कहा कि मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। वह मुझे मार डालेगा।” उन्होंने कहा, “वह उसकी जिंदगी को दयनीय बना रहा था।”

पीड़िता के परिवार का मानना ​​है कि मामले में मुख्य संदिग्ध उनके पति पंकज लांबा भारत में थे, लेकिन परिवार का दावा है कि स्थानीय पुलिस उनकी दलीलें नहीं सुन रही है। पीड़िता के परिवार ने लांबा पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है, जैसा कि उसके पिता सतबीर ब्रेला ने कहा, “उसने कहा कि उसने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा। उसने मुझे सड़क पर भी पीटा।” उन्होंने आगे कहा, “मेरी बेटी रो रही थी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी।”

उधर, लांबा की मां सुनील देवी ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि उनके बेटे ने ही उनकी हत्या की होगी। उन्होंने बीबीसी से कहा, ”मैं कुछ नहीं जानती लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती.”

क्या कहती है पुलिस?

पुलिस को संदेह है कि हर्षिता की 10 नवंबर को नॉर्थम्प्टनशायर के कॉर्बी में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसे इलफ़र्ड ले जाया गया होगा। उसका शव 14 नवंबर को एक कार की डिग्गी में मिला था।

गौरतलब है कि 3 सितंबर को लांबा को घरेलू हिंसा संरक्षण आदेश (डीवीपीओ) के तहत गिरफ्तार किया गया था; हालाँकि, दो दिन बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

इस पर ब्रिटेन की संसद ने क्या कहा?

इससे पहले, ब्रिटेन की संसद ने 24 वर्षीय भारतीय मूल की पीड़िता की मौत की जांच के दौरान हर्षिता ब्रेला की हत्या के आसपास की परिस्थितियों को “भयानक” और “बर्बर” बताया था।

निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय सांसद ली बैरन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे को उठाया और उप प्रधान मंत्री एंजेला रेनर से पूछा कि क्या कुछ परिस्थितियों में घरेलू हिंसा संरक्षण आदेश (डीवीपीओ) 28 दिनों से अधिक समय तक चलना चाहिए। डीवीपीओ अदालत के आदेश हैं जो घरेलू हिंसा के अपराधी को अपने घर लौटने या पीड़ित के साथ संपर्क करने से प्रतिबंधित करते हैं।

“इस दुखद हत्या ने एक समुदाय को स्तब्ध और डरा दिया है, और पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। हर्षिता को 28 दिनों तक चलने वाले घरेलू हिंसा संरक्षण आदेश द्वारा संरक्षित किया गया था। इसका नवीनीकरण नहीं किया गया,” बैरन ने कहा।

अपने जवाब में, रेनर ने कहा कि सरकार महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को आधा करने के लिए प्रतिबद्ध है

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