AnyTV हिंदी खबरे
  • देश
  • राज्य
  • दुनिया
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • ऑटो
  • टेक्नोलॉजी
  •    
    • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • एजुकेशन
    • ज्योतिष
    • कृषि
No Result
View All Result
  • भाषा चुने
    • हिंदी
    • English
    • ગુજરાતી
Follow us on Google News
AnyTV हिंदी खबरे
  • देश
  • राज्य
  • दुनिया
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • ऑटो
  • टेक्नोलॉजी
  •    
    • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • एजुकेशन
    • ज्योतिष
    • कृषि
No Result
View All Result
AnyTV हिंदी खबरे

‘मुझे नहीं पता कि कानून सही हैं या नहीं…’ सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदी को जमानत देते हुए ऑस्कर वाइल्ड का हवाला दिया

by अभिषेक मेहरा
11/09/2024
in देश
A A
Supreme Court Issues Notice To Centre Over Plastic-Dumping Around Rivers Raises Serious Concern

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक विचाराधीन कैदी को जमानत देते हुए प्रसिद्ध आयरिश लेखक ऑस्कर वाइल्ड की “द बैलाड ऑफ रीडिंग गॉल” से उद्धरण दिया। अदालत ने पाया कि आरोपी ने जेल में 4 साल बिताए थे, जबकि मुकदमा अभी भी लंबित था, और छह अन्य सह-आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत इसलिए दी ताकि “मुकदमे की प्रक्रिया ही सजा बन जाने की स्थिति से बचा जा सके।”

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने जमानत देते हुए कहा कि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और जल्दबाजी में की गई सुनवाई उचित नहीं है, क्योंकि इससे बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, लेकिन सुनवाई पूरी होने में अत्यधिक देरी से अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों का हनन होगा।

9 सितंबर के आदेश में कहा गया है: यह अकारण नहीं है कि लेखक ऑस्कर वाइल्ड ने “द बैलाड ऑफ रीडिंग जेल” में, कारावास के दौरान निम्नलिखित मार्मिक पंक्तियां लिखीं:

“मैं नहीं जानता कि कानून सही हैं या नहीं,

या फिर कानून ग़लत हो सकते हैं;

हम जो जेल में हैं, बस इतना जानते हैं कि दीवार मजबूत है;

और हर दिन एक वर्ष के समान है, एक ऐसा वर्ष जिसके दिन लम्बे हैं।”

अदालत ने पाया कि आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि वर्तमान मामले में 6 आरोपियों को जमानत दे दी गई है।

आदेश में कहा गया है, “इसके अलावा, मुकदमे में अब तक उद्धृत 47 गवाहों में से केवल 7 की ही जांच की गई है। इसके बाद वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता 26.06.2020 को गिरफ्तार होने के बाद से लगभग 4 साल से हिरासत में है। साथ ही, हालांकि उच्च न्यायालय ने 30.04.2024 को पांच महीने में मुकदमे को समाप्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन मुकदमे की गति को देखते हुए ऐसा होना संभव नहीं है।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य के वकील ने तर्क दिया कि 2023 में जब याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार किया गया था, तब से परिस्थितियों में कोई भौतिक बदलाव नहीं हुआ है। आरोपी की जमानत का विरोध इस आधार पर भी किया गया कि पीड़ित को गोली मारने में उसकी सीधी भूमिका थी।

अदालत ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष के 21 गवाह पहले ही गवाही दे चुके हैं और पहले बताए गए 9 गवाहों को हटाने के बाद 17 और गवाहों से पूछताछ प्रस्तावित है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने जमानत खारिज करते हुए 5 महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने को कहा था।

शीर्ष अदालत के आदेश में कहा गया है, “उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 5 महीने की अवधि इस महीने के अंत में समाप्त हो जाएगी, लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष 17 और गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव रखता है।”

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष 17 और गवाहों से पूछताछ करना चाहता है, इसलिए मुकदमा निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है।

आदेश में कहा गया है, “उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए तथा विशेष रूप से भारतीय न्यायशास्त्र के तहत निर्दोषता की धारणा होने पर, सुनवाई प्रक्रिया को ही दंड बनने की स्थिति से बचाने के लिए, हम याचिकाकर्ता को जमानत देना उचित समझते हैं…तदनुसार आदेश दिया जाता है। विद्वान सुनवाई अदालत द्वारा जमानत के लिए उचित शर्तें लगाई जाएं।”

ShareTweetSendShare

सम्बंधित खबरे

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता: आज से शुरू होने वाले जीवन के वाहनों के लिए कोई पेट्रोल नहीं है-क्या प्रदूषण से राहत मिलेगी?
बिज़नेस

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता: आज से शुरू होने वाले जीवन के वाहनों के लिए कोई पेट्रोल नहीं है-क्या प्रदूषण से राहत मिलेगी?

by अमित यादव
01/07/2025
आरएस पैनल सेंटर से 'साबित दुर्व्यवहार' को परिभाषित करने के लिए पूछने की संभावना है।
राजनीति

आरएस पैनल सेंटर से ‘साबित दुर्व्यवहार’ को परिभाषित करने के लिए पूछने की संभावना है।

by पवन नायर
26/06/2025
NSEL ने एक बार की निपटान योजना के लिए व्यापारियों से भारी समर्थन की रिपोर्ट की
कृषि

NSEL ने एक बार की निपटान योजना के लिए व्यापारियों से भारी समर्थन की रिपोर्ट की

by अमित यादव
20/05/2025

ताजा खबरे

बांग्लादेश में रेलवे परियोजना के लिए जीपीटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स 13 करोड़ रुपये का अनुबंध सुरक्षित करता है; ऑर्डर बुक अब 3,501.65 करोड़ रुपये में

बांग्लादेश में रेलवे परियोजना के लिए जीपीटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स 13 करोड़ रुपये का अनुबंध सुरक्षित करता है; ऑर्डर बुक अब 3,501.65 करोड़ रुपये में

05/07/2025

निको सौदा के बाद इस वैकल्पिक विकल्प के लिए जाने के लिए बार्सिलोना

क्या डस्टर सीजन 2 हो रहा है? अब तक हम जो कुछ भी जानते हैं

Jio की Q1 FY26 में ARPU विकास में एयरटेल को हराने की संभावना है

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के माध्यम से जल्दी से उदयपुर पहुंचें, इन स्थानों का पता लगाएं

विभाग क्यू सीज़न 2: रिलीज़ डेट अफवाहें, कास्ट अपडेट और आगे क्या करना है

AnyTV हिंदी खबरे

AnyTVNews भारत का एक प्रमुख डिजिटल समाचार चैनल है, जो राजनीति, खेल, मनोरंजन और स्थानीय घटनाओं पर ताज़ा अपडेट प्रदान करता है। चैनल की समर्पित पत्रकारों और रिपोर्टरों की टीम यह सुनिश्चित करती है कि दर्शकों को भारत के हर कोने से सटीक और समय पर जानकारी मिले। AnyTVNews ने अपनी तेज़ और विश्वसनीय समाचार सेवा के लिए एक प्रतिष्ठा बनाई है, जिससे यह भारत के लोगों के लिए एक विश्वसनीय स्रोत बन गया है। चैनल के कार्यक्रम और समाचार बुलेटिन दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, जिससे AnyTVNews देशका एक महत्वपूर्ण समाचार पत्रिका बन गया है।

प्रचलित विषय

  • एजुकेशन
  • ऑटो
  • कृषि
  • खेल
  • ज्योतिष
  • टेक्नोलॉजी
  • दुनिया
  • देश
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • राजनीति
  • राज्य
  • लाइफस्टाइल
  • हेल्थ

अन्य भाषाओं में पढ़ें

  • हिंदी
  • ગુજરાતી
  • English

गूगल समाचार पर फॉलो करें

Follow us on Google News
  • About Us
  • Advertise With Us
  • Disclaimer
  • DMCA Policy
  • Privacy Policy
  • Contact Us

© 2024 AnyTV News Network All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  •  भाषा चुने
    • English
    • ગુજરાતી
  • देश
  • राज्य
  • दुनिया
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • खेल
  • मनोरंजन
  • ऑटो
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • हेल्थ
  • एजुकेशन
  • ज्योतिष
  • कृषि
Follow us on Google News

© 2024 AnyTV News Network All Rights Reserved.