आज पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है और इसका इस्तेमाल कई सरकारी और गैर-सरकारी कामों में किया जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य है। क्या आप जानते हैं कि आप नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति का भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 160 के मुताबिक आप बच्चे के लिए भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं. किसी बच्चे के लिए बनाए गए पैन कार्ड को “माइनर पैन कार्ड” कहा जाता है। इस पैन कार्ड का उपयोग करने की अनुमति केवल माता-पिता के पास होती है। हालांकि, जब बच्चा 18 साल का हो जाए तो उसे अपडेट कराना जरूरी होता है. माइनर पैन कार्ड में हस्ताक्षर और फोटो नहीं होता है, जिसे बाद में अपडेट कराना होगा।
संबंधित समाचार
बच्चे के पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
यह स्पष्ट है कि आपका बच्चा या नाबालिग अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। तो उनके माता-पिता या अभिभावकों को इसके लिए आवेदन करना होगा। यहां एक विस्तृत मार्गदर्शिका दी गई है कि आप किसी नाबालिग के पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं:
चरण 1: सबसे पहले, आपको एनएसडीएल वेबसाइट पर जाना होगा। आपको 49एए फॉर्म मिलेगा; इसे डाउनलोड करें।
चरण 2: दूसरे चरण में आवेदक के सभी विवरण दर्ज करने होंगे।
STEP3: अब अपने बच्चे की फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
चरण4: आप अपने बच्चे के हस्ताक्षर अपलोड नहीं कर सकते। तो, आपको अपने माता-पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
चरण 5: अब भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।
चरण 6: इसके बाद, आपको आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक रसीद नंबर मिलेगा।
चरण 7: सत्यापन के बाद, आपको 15 दिनों के भीतर पैन कार्ड मिल जाएगा।
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक आवश्यक दस्तावेज:
माता-पिता का पता और पहचान प्रमाण आवेदक का पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र पते का प्रमाण, जिसमें आधार कार्ड, डाकघर पासबुक, संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज और निवास प्रमाण पत्र शामिल है।
से नवीनतम टेक और ऑटो समाचार प्राप्त करें व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, एक्स (ट्विटर), Instagram और यूट्यूब.