बिहार का ऐतिहासिक फैसला: ट्रिपल मर्डर के दोषियों को नए बीएनएस कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा, आईपीएस डॉ. कुमार आशीष का शुक्रिया

बिहार का ऐतिहासिक फैसला: ट्रिपल मर्डर के दोषियों को नए बीएनएस कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा, आईपीएस डॉ. कुमार आशीष का शुक्रिया

पटना। बिहार नए आपराधिक कानून (बीएनएस) के तहत अपराधियों को सजा दिलाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एक महत्वपूर्ण मामले में अदालत ने दो नाबालिग अपराधियों को तिहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रेम-संबंध से जुड़े इस मामले में दो नाबालिग लड़कियों और उनके पिता की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी।

17 जुलाई को सुबह 2 बजे डायल 112 के ज़रिए पुलिस को अपराध की सूचना दी गई। हमलावरों ने रात के अंधेरे में अपने घर की छत पर सो रहे पिता और उनकी दो बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने एक घंटे के भीतर अपराधियों को तुरंत गिरफ़्तार कर लिया। 14 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई और अदालत ने त्वरित सुनवाई का आदेश दिया। 51वें दिन अदालत ने दो नाबालिग अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने मामले की जटिलताओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह दिन बिहार और सारण जिले के लिए ऐतिहासिक है। डॉ. आशीष ने जांच में तेजी लाने और न्याय सुनिश्चित करने में अपनी टीम के परिश्रम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “नए कानून के लागू होने के बाद से, हमने तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने और जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए अथक प्रयास किए हैं।”

2012 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी डॉ. आशीष ने न केवल इस मामले की देखरेख की है, बल्कि समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में रेल पुलिस स्कूल की शुरुआत की, जो पिछले साल 15 अगस्त को शुरू की गई एक परियोजना है, जिसमें परित्यक्त बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है।

Exit mobile version