कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

छवि स्रोत : एएनआई भारत का सर्वोच्च न्यायालय

पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर) को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

सुनवाई में क्या हुआ?

सीजेआई ने लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला है और यह खुली अदालत है। उन्होंने कहा, “जहां तक ​​वकीलों को मिल रही धमकियों का सवाल है, हम उसका ध्यान रखेंगे।”

सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई

शीर्ष अदालत की यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली सुनवाई में उसने रेजिडेंट डॉक्टरों को राज्य सरकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत में ममता सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे कपिल सिब्बल ने दावा किया था कि डॉक्टरों के काम से अनुपस्थित रहने के कारण 9 सितंबर तक 23 मरीजों की मौत हो गई थी, जिस दिन मामले की आखिरी सुनवाई हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल जारी रखी।

सोमवार को ममता बनर्जी और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के बीच गतिरोध दूर होने के बाद बैठक हुई। ममता के आवास पर पहले दौर की बातचीत करीब 2 घंटे तक चली, इसके बाद बैठक के मिनट्स को अंतिम रूप देने में ढाई घंटे और लगे। बैठक में ममता ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगें मान लीं और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने का फैसला किया। गोयल आज शाम 4 बजे इस्तीफा देंगे।

मुख्यमंत्री ने 14 सितंबर को धरना स्थल का दौरा किया था और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था।

शनिवार को प्रस्तावित बैठक विफल हो गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उन्हें सीएम आवास के गेट पर तीन घंटे तक इंतजार करने के बाद “अनैतिक रूप से” जाने के लिए कहा गया। डॉक्टरों ने लाइव टेलीकास्ट की उनकी मांग को सरकार द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण उनके आवास में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 9 सितंबर को जूनियर डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज ‘चालान’ के उसके समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड में न होने पर चिंता व्यक्त की थी और पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी थी।

इसने प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टरों को राज्य सरकार की प्रतिकूल कार्रवाई से बचने के लिए काम पर लौटने का भी निर्देश दिया था।

22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर का शव अस्पताल में मिलने के बाद अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस की खिंचाई की थी और इसे “बेहद परेशान करने वाला” बताया था। साथ ही कोर्ट ने आवश्यक प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी करने में लगने वाले समय पर भी सवाल उठाए थे।

कोलकाता और देश भर के कई शहरों और कस्बों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान, शीर्ष अदालत ने डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन किया था।

इस घटना को “भयावह” बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने में देरी करने और हजारों लोगों को सरकारी सुविधा में तोड़फोड़ करने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी।

9 अगस्त को अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में डॉक्टर का शव मिला था, जिस पर गंभीर चोट के निशान थे। अगले दिन मामले के सिलसिले में एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। 13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, जिसने 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू की थी।

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)

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