जीएसटी परिषद की बैठक आज: बीमा प्रीमियम से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक पर कर की रिपोर्ट – जानिए क्या उम्मीद करें

जीएसटी परिषद की बैठक आज: बीमा प्रीमियम से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक पर कर की रिपोर्ट - जानिए क्या उम्मीद करें

छवि स्रोत : पीटीआई वित्त मंत्री सीतारमण आज जीएसटी परिषद की बैठक की अगुवाई करेंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 54वीं बैठक सोमवार को शुरू होने वाली है। इस बार परिषद कई मुद्दों पर चर्चा करेगी, जो कई क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। परिषद बीमा प्रीमियम पर कराधान, मंत्रियों के समूह (जीओएम) से दरों को युक्तिसंगत बनाने के सुझाव और ऑनलाइन गेमिंग से जीएसटी संग्रह की स्थिति पर चर्चा करेगी।

सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि केंद्र और राज्य कर अधिकारियों वाली फिटमेंट समिति जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी और राजस्व निहितार्थ पर एक रिपोर्ट पेश करेगी।

जीएसटी परिषद यह भी निर्णय लेगी कि स्वास्थ्य बीमा पर कर का बोझ मौजूदा 18 प्रतिशत से कम किया जाए या वरिष्ठ नागरिकों जैसी कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को इससे छूट दी जाए।

2023-24 में, केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के माध्यम से 8,262.94 करोड़ रुपये एकत्र किए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के कारण 1,484.36 करोड़ रुपये एकत्र किए गए।

बीमा प्रीमियम पर कराधान

बीमा प्रीमियम पर कर का मुद्दा संसद में चर्चा के दौरान उठा, जिसमें विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी जाए। यहां तक ​​कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा के जवाब में कहा था कि एकत्रित जीएसटी का 75 प्रतिशत राज्यों को जाता है और विपक्षी सदस्यों को अपने राज्य के वित्त मंत्रियों से जीएसटी परिषद में प्रस्ताव लाने के लिए कहना चाहिए।

ऑनलाइन गेमिंग रिपोर्ट

ऑनलाइन गेमिंग के बारे में केंद्र और राज्य कर अधिकारी जीएसटी परिषद के समक्ष एक “स्थिति रिपोर्ट” पेश करेंगे। रिपोर्ट में 1 अक्टूबर, 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र से जीएसटी राजस्व संग्रह शामिल होगा।

1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कैसीनो पर लगाए जाने वाले एंट्री-लेवल दांव पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इससे पहले, कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थीं, क्योंकि उनका तर्क था कि कौशल के खेल और मौके के खेल के लिए अलग-अलग कर दरें हैं।

सूत्रों ने आगे बताया कि परिषद इस क्षेत्र पर कराधान की स्थिति पर विचार-विमर्श करेगी तथा कर दरों में किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है।

फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान

इन सबके अलावा, परिषद को फर्जी पंजीकरण के खिलाफ चल रहे अभियान, अभियान की सफलता और ऐसी संस्थाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। संदिग्ध जीएसटी चोरी की कुल राशि भी परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

16 अगस्त, 2024 से 15 अक्टूबर, 2024 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य संदिग्ध/फर्जी जीएसटीआईएन का पता लगाना और इन फर्जी बिलर्स को हटाने के लिए अपेक्षित सत्यापन और आगे की सुधारात्मक कार्रवाई करना है।

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