सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स घटाकर शून्य कर दिया, 18 सितंबर से लागू

सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स घटाकर शून्य कर दिया, 18 सितंबर से लागू

छवि स्रोत : FREEPIK दिन के उजाले में तेल उद्योग का बाहरी दृश्य।

ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए भारत सरकार ने एक कदम उठाया है। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले अप्रत्याशित कर को घटाकर शून्य कर दिया है। यह कर 18 सितंबर से लागू होगा। पहले यह कर 1,850 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद यह कर कटौती की गई है। इस निर्णय से उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आ सकती है।

तेल विपणन कंपनियां ईंधन की कीमतें कम कर सकती हैं

पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने पहले संकेत दिया था कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम रहीं तो तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) ईंधन की कीमतों में कटौती पर विचार करेंगी। अब विंडफॉल टैक्स हटा दिए जाने के बाद, ओएमसी आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित कमी का मूल्यांकन कर सकती हैं।

कर संशोधन और पाक्षिक समीक्षा

विंडफॉल टैक्स, जिसे स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) के नाम से भी जाना जाता है, को हर दो हफ़्ते में औसत तेल कीमतों के आधार पर समायोजित किया जाता है। 31 अगस्त को किए गए आखिरी संशोधन में कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 1,850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था, जबकि डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन निर्यात पर SAED शून्य रहा। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नई दरें 18 सितंबर से लागू होंगी।

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