दिल्ली एक्साइज विभाग ने बार, क्लब और रेस्तरां को सख्त आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि शराब परोसने से पहले ग्राहकों की उम्र की जांच करें। हाल के निरीक्षणों में शराब पीने की कानूनी उम्र के कई उल्लंघन पाए जाने के बाद नया निर्देश जारी किया गया है।
महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 के अनुसार, शराब केवल 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही परोसी जानी चाहिए।
आयु सत्यापन केवल सरकार द्वारा जारी आईडी की हार्ड कॉपी या डिजीलॉकर-अनुमोदित डिजिटल आईडी के साथ किया जाना चाहिए।
मोबाइल फ़ोन में संग्रहीत आईडी को आयु का वैध प्रमाण नहीं माना जाता है।
आदेश का कारण
विभाग को नाबालिगों को शराब परोसने वाले विक्रेताओं के बारे में शिकायतें मिलीं, जिनमें कुछ ग्राहकों ने उनकी उम्र गलत बताई। इन उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों ने सभी प्रतिष्ठानों से नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
इससे पहले, दिल्ली ने शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 करने का प्रस्ताव रखा था; वर्तमान नीति अपना मूल रुख बरकरार रखती है। बड़े पैमाने पर तत्वों पर नज़र रखते हुए, इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रतिष्ठानों से सख्ती से निपटा जाना सुनिश्चित किया गया था।