आरजी कार के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को विशेष सीबीआई अदालत ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

आरजी कार के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को विशेष सीबीआई अदालत ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

विशेष सीबीआई अदालत ने अलीपुर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष और तीन अन्य को मंगलवार को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अस्पताल परिसर में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या के बाद डॉ. घोष ने प्राचार्य पद से इस्तीफा दे दिया था।

घोष की आठ दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आज उन्हें विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। पिछले सप्ताह घोष को 6 सितंबर को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।

2 सितंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार के आरोप में डॉ. घोष सहित तीन अन्य को गिरफ्तार किया था।

डॉ. घोष के साथ दो विक्रेताओं बिप्लव सिंहा, सुमन हजार और डॉ. घोष के अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी अफसर अली को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया।

पूर्व प्रिंसिपल पर कॉलेज और अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में जांच चल रही है। यह जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्देश पर की जा रही है, जिसमें सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

24 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार मामले में घोष के खिलाफ आधिकारिक प्राथमिकी दर्ज की थी।

Exit mobile version