पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया


छवि स्रोत: फ़ाइल फ़ोटो बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर

पूजा खेडकर को जमानत: पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। दरअसल यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने खेडकर के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और विकलांगता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पूजा खेडकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पटियाला हाउस कोर्ट ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने यूपीएससी को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या अन्य उम्मीदवारों ने भी आरक्षण का अनुचित लाभ पाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या यूपीएससी के भीतर किसी ने खेडकर की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में सहायता की है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार यूपीएससी की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया, “इस व्यक्ति ने कानून और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। उसके द्वारा कानून का दुरुपयोग करने की संभावना अभी भी बनी हुई है। वह एक साधन संपन्न व्यक्ति है।”

यूपीएससी ने आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द की

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2022 (CSE-2022) के लिए अनंतिम रूप से अनुशंसित किया गया था। आयोग द्वारा गहन समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। उनकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द करने के अलावा, UPSC ने खेडकर को आयोग द्वारा आयोजित सभी भविष्य की परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कथित तौर पर 19 जुलाई को खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने के लिए विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) कोटा का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया। आरोपों में अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश करके अनुमत प्रयासों की संख्या से अधिक धोखाधड़ी से इन कोटा का लाभ उठाना शामिल है।

यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के नेतृत्व में एक समर्पित टीम ने जांच शुरू की। इस टीम को जांच में सहयोग के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से प्रासंगिक दस्तावेज एकत्र करने का काम सौंपा गया था।

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