दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित किये जाने के कारण पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिली है।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित किये जाने के कारण पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिली है।

दिनांक: 26 सितंबर, 2024 पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण राहत मिली है, जिसने 4 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से उनकी अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। न्यायालय का यह निर्णय संबंधित वकीलों द्वारा अपनी दलीलें पेश करने के लिए अतिरिक्त समय के अनुरोध के बाद आया है। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने न्यायालय को चल रही जांच के बारे में बताया, जो एक बड़ी साजिश के उभरने का संकेत देता है। खेडकर सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी से जुड़े एक फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र से जुड़े आरोपों में उलझी हुई हैं। इस कानूनी मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं:

अदालत का फैसला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूजा खेडकर को 4 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है, जिससे उन्हें अपना बचाव तैयार करने का समय मिल सके।

जांच अद्यतन: दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि जैसे-जैसे उनकी जांच आगे बढ़ रही है, एक महत्वपूर्ण साजिश सामने आ रही है, जिससे खेडकर के मामले में जटिलता बढ़ रही है।

धोखाधड़ी के आरोप: खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के दौरान ओबीसी और विकलांगता कोटे के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए जाली विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और इस प्रक्रिया में कथित रूप से अपना नाम भी बदल लिया।

पूर्व घटनाक्रम: यह नवीनतम निर्णय खेडकर की अंतरिम सुरक्षा के पिछले विस्तार के बाद आया है, जिसे शुरू में 29 अगस्त को प्रदान किया गया था और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के बीच 5 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था।

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