मुकिमंत कन्या विवा योजना: मध्य प्रदेश में बेटियों की शादी के लिए वित्तीय राहत

मुकिमंत कन्या विवा योजना: मध्य प्रदेश में बेटियों की शादी के लिए वित्तीय राहत

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मुक्यामंत कन्या विवा योजना, अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखते हैं। सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने और विवाह के खर्चों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से, इस योजना ने राज्य भर में लाखों परिवारों को लाभान्वित किया है।

इस कल्याणकारी पहल को विशेष रूप से वंचितों में लक्षित किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय कठिनाई के कारण किसी भी बेटी की शादी में देरी नहीं है।

योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत कन्या विवा योजना के तहत आवेदन करने के लिए, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए:

लड़की को मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए।

वह कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, और दूल्हे को 21 साल या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए।

आवेदन के समय लड़की को अविवाहित होना चाहिए।

परिवार को गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे होना चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आर्थिक रूप से कमजोर खंड से संबंधित होना चाहिए।

परित्यक्त और विधवा महिलाएं भी विशिष्ट परिस्थितियों में पात्र हैं।

प्रदान किए गए लाभ

यह योजना विवाह के खर्चों का समर्थन करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

₹ 55,000 को पात्र लाभार्थी प्रति वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

यह भी शामिल है:

₹ 48,000 सीधे लड़की के बैंक खाते में स्थानांतरित हो गए।

₹ 7,000 आवश्यक घरेलू सामान खरीदने और विवाह से संबंधित व्यवस्थाओं के आयोजन के लिए आवंटित किया गया।

योग्य जोड़ों को सरकार-संगठित जन विवाह समारोहों में भी शामिल किया जा सकता है, जो कम लागत, गरिमापूर्ण शादियों को सुनिश्चित करता है।

आवेदन कैसे करें

आवेदक योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

ऑफ़लाइन आवेदन:

अपने निकटतम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) कार्यालय पर जाएँ।

आवेदन पत्र इकट्ठा और भरें।

आवश्यक दस्तावेज जमा करें:

आधार कार्ड (दूल्हा और दुल्हन का)

आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, 10 वीं मार्कशीट)

बीपीएल कार्ड या आय प्रमाणपत्र

पासपोर्ट-आकार की तस्वीरें

विवाह निमंत्रण (यदि उपलब्ध हो)

ऑनलाइन आवेदन:

मध्य प्रदेश के समग्र पोर्टल या सामाजिक न्याय विभाग के पोर्टल पर जाएँ।

Samagra ID का उपयोग करके लॉगिन करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूरा करें।

आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें और सबमिट करें।

सत्यापन के बाद, चयनित आवेदकों को विवाह से पहले या एक आधिकारिक जन विवाह घटना में भागीदारी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

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