राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: लाभ और आवेदन प्रक्रिया की व्याख्या

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: लाभ और आवेदन प्रक्रिया की व्याख्या

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: इसे अक्टूबर 2020 में यूपी सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नाम से शुरू किया गया था। एनएफबीएस का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अचानक मृत्यु के कारण अपने मुख्य कमाने वाले को खो देते हैं। दरअसल, यह योजना चुनौतीपूर्ण समय के दौरान परिवार पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बनाई गई है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे परिवार को परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद उत्पन्न होने वाली कुछ तात्कालिक वित्तीय समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। इस तरह की सहायता मृत्यु के सभी कारणों को कवर करती है, इसलिए इसमें उन शोक संतप्त परिवारों को शामिल किया जाता है जो सहायता की श्रेणी में आते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जिनके मृतक की आयु 18-60 वर्ष के बीच थी। आवेदक घर का ऐसा सदस्य होना चाहिए जिसे कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार का उत्तराधिकारी माना जा सके।

पात्रता मापदंड

एनएफबीएस के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: आवेदक के पास उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। परिवार के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, जिसमें यह लिखा हो कि वे गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। बीमार व्यक्ति परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य होना चाहिए। परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसे कुशलतापूर्वक एक्सेस करना बहुत आसान है। आवेदन कैसे करें, इस बारे में चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका निम्नलिखित है:

वेबसाइट: अभ्यर्थी को एनएफबीएस ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, जो कि www.nfbs.upsdc.gov.inपंजीकरण: पोर्टल में मांगी गई सभी जानकारी प्रदान करके पंजीकरण बनाएं। आवेदन पत्र: उम्मीदवार को सभी जानकारी सही ढंग से प्रदान करके एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: अपलोड किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज: मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र। बीपीएल साबित करने वाला आय प्रमाण पत्र। आवेदक का आधार कार्ड। हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। आवेदन जमा करना: सभी विवरण भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करें। अनुवर्ती: आवेदक अपने आवेदन की स्थिति पर किसी भी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उसी पोर्टल पर जा सकते हैं।

एनएफबीएस उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो संकट में फंसे परिवार को बड़ी राहत पहुंचाती है। इसका उद्देश्य उस परिवार में स्थिरता लाना है जिसने अपना मुख्य कमाने वाला खो दिया है, आवेदन में न्यूनतम परेशानी के साथ और वित्तीय सहायता के लिए पर्याप्त राशि के साथ।

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