EC ने झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया

EC ने झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया

लेखक: एएनआई

प्रकाशित: 19 अक्टूबर, 2024 15:29

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने झारखंड राज्य सरकार को अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद से तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है, सूत्रों ने एएनआई को बताया।

ईसीआई ने आज एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कार्यवाहक डीजीपी को कैडर में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ डीजीपी स्तर के अधिकारी को प्रभार सौंपना चाहिए।

सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार को इन निर्देशों का अनुपालन आज शाम सात बजे तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही, झारखंड सरकार को 21 अक्टूबर, 2024 को सुबह 10 बजे तक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों का एक पैनल जमा करना है।

यह निर्णय पिछले चुनावों के दौरान गुप्ता के खिलाफ आयोग द्वारा की गई शिकायतों और कार्रवाइयों के इतिहास को ध्यान में रखता है।

विशेष रूप से, 2019 में लोकसभा के आम चुनावों के दौरान, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) द्वारा पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोपों के बाद, गुप्ता को एडीजी (विशेष शाखा), झारखंड के रूप में उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था।

उस समय, उन्हें दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय में फिर से नियुक्त किया गया और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक झारखंड लौटने पर रोक लगा दी गई। झारखंड में जेएमएम सत्ताधारी पार्टी है.

इसके अलावा, 2016 में झारखंड से राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों के दौरान, तत्कालीन अतिरिक्त डीजीपी गुप्ता को अधिकार के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा।

आयोग ने एक जांच समिति का गठन किया था, जिसके निष्कर्षों के आधार पर उनके खिलाफ विभागीय जांच के लिए आरोप पत्र जारी किया गया था।

जगन्नाथपुर थाना में आईपीसी की धारा 171(बी)(ई)/ 171(सी)(एफ) के तहत कांड संख्या 154/18 दिनांक 29.03.2018 भी दर्ज किया गया था. 2021 में, झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 (ए) के तहत जांच की अनुमति दी।

Exit mobile version