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बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, देखना और संग्रहीत करना POCSO अधिनियम के तहत अपराध है: सुप्रीम कोर्ट

by अभिषेक मेहरा
23/09/2024
in देश
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बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, देखना और संग्रहीत करना POCSO अधिनियम के तहत अपराध है: सुप्रीम कोर्ट

बाल पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट: सोमवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के अनुसार, बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, संग्रहीत करना और देखना एक गंभीर अपराध है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विवादास्पद फैसले को इस महत्वपूर्ण फैसले द्वारा उलट दिया गया, जिसमें कहा गया था कि ऐसी गतिविधियों को दंडित नहीं किया जाएगा। यह आवश्यक है कि बच्चों को सभी प्रकार के शोषण से बचाया जाए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में रेखांकित किया गया है।

मद्रास उच्च न्यायालय का विवादास्पद फैसला

इस साल की शुरुआत में, 11 जनवरी को, मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई के एस. हरीश नामक व्यक्ति के पक्ष में विवादास्पद रूप से फैसला सुनाया, जिस पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने का आरोप लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसी सामग्री को देखना, डाउनलोड करना और संग्रहीत करना कोई अपराध नहीं है। इस फैसले ने बाल अधिकार अधिवक्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों के बीच काफी चिंता पैदा कर दी, जिन्हें डर था कि यह एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले की निंदा करते हुए इसे “गंभीर त्रुटि” कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश के खिलाफ आपराधिक मामले को फिर से खोलते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि बाल पोर्नोग्राफ़ी को डाउनलोड करना, देखना और संग्रहीत करना इसके निर्माण के अलावा अवैध है।

शब्दावली संशोधन

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण मात्र यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) के तहत अपराध है।

सुप्रीम कोर्ट ने संसद को “बाल पोर्नोग्राफी” शब्द को “बाल यौन अपराध” से बदलने के लिए POCSO अधिनियम में संशोधन करने वाला कानून लाने का सुझाव दिया। pic.twitter.com/mNwDXX88fb

— एएनआई (@ANI) 23 सितंबर, 2024

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक महत्वपूर्ण घटक कानूनी शब्दावली में बदलाव शामिल है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को “बाल पोर्नोग्राफ़ी” शब्द को “बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री” से बदलने का निर्देश दिया। इस बदलाव का उद्देश्य ऐसे अपराधों की गंभीरता और निहितार्थों को उजागर करना और उनके हानिकारक स्वरूप के बारे में अधिक से अधिक सामाजिक जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्देश दिया कि भविष्य के न्यायालय आदेशों में “बाल पोर्नोग्राफ़ी” शब्द का उपयोग करने से बचना चाहिए, ताकि इन मुद्दों के इर्द-गिर्द अधिक सटीक कानूनी चर्चा को बढ़ावा दिया जा सके।

विधायी कार्रवाई आवश्यक

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कानून में आवश्यक बदलाव करने का आग्रह किया ताकि लोगों के बीच इस बारे में कोई गलतफहमी दूर हो सके कि क्या बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या रखना स्वीकार्य है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को यह समझना कितना महत्वपूर्ण है कि बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, सहेजना या देखना अवैध है और इसके लिए गंभीर दंड का प्रावधान है।

बच्चों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी

इस फैसले में बाल पोर्नोग्राफी से जुड़े व्यापक सामाजिक मुद्दों पर भी विचार किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय के इस सुझाव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि समाज को अपराधियों को दंडित करने के बजाय पोर्नोग्राफी के बारे में बच्चों को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि बच्चों को ऐसी हानिकारक सामग्री के संपर्क में लाने से अधिक बच्चों की मांग और भेद्यता बढ़ सकती है।

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