दिल्ली में लगाए गए GRAP 4 प्रतिबंधों के तहत इन श्रेणियों के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर, प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण हवा की गुणवत्ता में तेज गिरावट के बीच केंद्र के पैनल ने बुधवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत प्रतिबंध लगा दिए। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने भविष्यवाणी की है कि AQI जल्द ही 400 अंक को पार कर सकता है।
तदनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को चरण 3 और 4 के तहत सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से “सीधे लागू” करने का निर्देश दिया।
दिल्ली-एनसीआर में GRAP 4 प्रतिबंधों की जाँच करें
चरण 4 के प्रतिबंधों में सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है। दिल्ली में गैर जरूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर रोक. कक्षा 10 और 12 को छोड़कर, स्कूल की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करना अनिवार्य है।
GRAP 4 प्रतिबंध लगाए गए: दिल्ली में इन श्रेणियों के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया
गैर-जरूरी डीजल ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित है। स्टेज 4 के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और पुराने डीजल चालित भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध है। हालांकि, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली-पंजीकृत बीएस-IV और इससे नीचे के डीजल चालित मध्यम और भारी माल वाहनों के शहर में संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
GRAP 4 प्रतिबंध लगाए गए: क्या अनुमति है, क्या नहीं
दिशानिर्देशों के अनुसार, एनसीआर सरकारें/दिल्ली सरकार तय करेंगी कि सरकारी, नगरपालिका और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए या नहीं। केंद्र को यह तय करने का अधिकार है कि वह अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे या नहीं। इसके अलावा, राज्य सरकारें कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं।