दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापना के खिलाफ याचिका खारिज की, डीडीए ने अधिग्रहण शुरू किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापना के खिलाफ याचिका खारिज की, डीडीए ने अधिग्रहण शुरू किया

छवि स्रोत: फ़ाइल फ़ोटो दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मी बाई की मूर्ति लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बुधवार को जमीन पर कब्जा लेने के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने वाला है।

इस बीच शाही ईदगाह परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। डीडीए की टीम मौके पर पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए आवेदकों को चेतावनी दी है कि वे मूर्ति स्थापना को सांप्रदायिक रंग न दें। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से भी पूछा कि उन्हें झांसी की रानी की मूर्ति से क्या परेशानी है।

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