दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी मामले में अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी मामले में अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को जमानत दे दी, जिन्हें पश्चिम बंगाल में कथित मवेशी तस्करी रैकेट से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

अदालत ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि मुकदमे में लंबा समय लग सकता है। इसी मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल भी न्यायिक हिरासत में हैं।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सुकन्या को जमानत देते हुए कहा कि एक महिला होने के नाते वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत जमानत की हकदार है।

उच्च न्यायालय ने सुकन्या मंडल को 10 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर न जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत पर बाहर रहते हुए उसे गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

सुकन्या 26 अप्रैल, 2023 से हिरासत में है। एक ट्रायल कोर्ट ने जून 2023 में उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

पीएमएलए की धारा 45 (1) के तहत, कोई व्यक्ति जो 16 वर्ष से कम आयु का है या महिला है या बीमार या अशक्त है (या अकेले या अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर 1 करोड़ रुपये से कम की धनराशि के धन शोधन का आरोपी है), उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल अन्य सह-आरोपियों, जो लोक सेवक और निजी व्यक्ति थे, के साथ मिलकर करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी रैकेट में शामिल थे।

अनुब्रत मंडल पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक प्रमुख टीएमसी नेता हैं। उन पर करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी गिरोह में शामिल होने का आरोप है, जो कथित तौर पर बीरभूम के रास्ते बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी करता था।

सीबीआई के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय भी टीएमसी नेता के खिलाफ मामले की जांच कर रहा है।

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