पटना को पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें अभिनेत्री नीतू चंद्र द्वारा हनी सिंह के गीत के गीतों में महिलाओं की अश्लीलता और वस्तुकरण का आरोप लगाया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यो यो हनी सिंह के गीत ‘मियाक’ के गीतों में संशोधन की मांग करने से इनकार कर दिया। अभिनेत्री नीतू चंद्रा द्वारा हनी सिंह के गीत के गीतों में महिलाओं की अश्लीलता और ऑब्जेक्टिफिकेशन का आरोप लगाते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक पायलट दायर किया गया है। उसने इस गीत के शब्दों को संशोधित करने और ऐसे गीतों की सामग्री को विनियमित करने की मांग की।
भोजपुरी गीत ‘मियाक’ की अश्लीलता के खिलाफ पायलट दायर किया गया
याचिकाकर्ता ने अदालत को उचित निर्देश जारी करने की मांग की थी ताकि इस गीत के शब्दों को संशोधित किया जाए और ऐसे गीतों की सामग्री को विनियमित किया जाए। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से संबंधित अधिकारियों को ‘पागल’ गीत के अश्लील और अपमानजनक गीतों में संशोधन करने के लिए निर्देशित करने की मांग की। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय अब इस मामले पर सुनवाई नहीं करेगा। याचिकाकर्ता ने इस गीत के गायक योयो हनी सिंह, लियो ग्रेवाल, रागिनी विश्वकर्मा के साथ -साथ टी श्रृंखला, Google और यूट्यूब के साथ उत्तरदाताओं के रूप में बनाया।
नीतू चंद्र का बयान
नीतू चंद्र श्रीवास्तव ने बिहार सरकार को वल्गर भोजपुरी और हिंदी गीतों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उसने कहा कि कॉलेज जाने वाली लड़कियों और महिलाओं को ऐसे गीतों के कारण अपनी आँखों से सड़क पर चलना पड़ता है। ऐसे गाने गाने वाले लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया जाना चाहिए, इसलिए पटना उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दायर किया गया है, जिसका नेतृत्व निवेदिता निरवीकर ने किया जा रहा है।
नीतू ने कहा कि इन गीतों के कारण महिलाओं को घर पर टीवी देखना पसंद नहीं है। उसने कहा कि ये गीत महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। इन गीतों का छोटे बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ये गीत समाज को गलत दिशा में ले जा सकते हैं और महिलाओं के लिए सम्मान को कम कर सकते हैं। अभिनेत्री ने कहा, “मैं चाहता हूं कि बिहार में इन गीतों के उत्पादन और खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।”
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