दिल्ली कोर्ट ने एड को एक्साइज पॉलिसी केस में दस्तावेज साझा करने का आदेश दिया, जिसमें केजरीवाल शामिल हैं

दिल्ली कोर्ट ने एड को एक्साइज पॉलिसी केस में दस्तावेज साझा करने का आदेश दिया, जिसमें केजरीवाल शामिल हैं

दिल्ली की एक अदालत ने उत्पादक नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल सहित अभियुक्तों को प्रमुख दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 3 मार्च के लिए निर्धारित है।

दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देशित किया है कि वे आरोपी को उत्पादक नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रमुख दस्तावेज प्रदान करें। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, साथ ही एएपी नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ।

अदालत का आदेश और अगली सुनवाई

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 25 फरवरी को आदेश पारित किया, कई अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा आवेदन के बाद, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें मामले में दायर चार्जशीट से संबंधित कुछ दस्तावेज नहीं मिले थे। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने वर्तमान में दस्तावेजों की छानबीन की, 3 मार्च को आगे की कार्यवाही के लिए मामले को निर्धारित किया।

मामले की पृष्ठभूमि

दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) द्वारा शुरू की गई एक जांच से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उभरा। सीबीआई और ईडी के अनुसार, नीति के संशोधन के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताएं हुईं, और कुछ लाइसेंस धारकों तक अनुचित एहसान बढ़ाया गया।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को विवादास्पद उत्पाद नीति को लागू किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया।

अदालत के हालिया आदेश के साथ, आरोपी को उम्मीद है कि आगामी दस्तावेज मामले पर प्रकाश डालेंगे और चल रही जांच में सहायता करेंगे।

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