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दिल्ली कोचिंग सेंटर मौत: हाईकोर्ट ने बेसमेंट मालिकों की जमानत याचिका पर सीबीआई का रुख पूछा

by कविता भटनागर
05/09/2024
in राज्य
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दिल्ली कोचिंग सेंटर मौत: हाईकोर्ट ने बेसमेंट मालिकों की जमानत याचिका पर सीबीआई का रुख पूछा

छवि स्रोत: पीटीआई (फ़ाइल) नई दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में राउस आईएएस स्टडी सर्किल के सामने जलभराव वाले क्षेत्र से गुजरते लोग।

दिल्ली कोचिंग सेंटर मौतें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज (5 सितंबर) ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर बेसमेंट के जेल में बंद सह-मालिकों की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा, जहां जुलाई में डूबने से तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने बेसमेंट के सह-मालिकों – परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह – की जमानत याचिकाओं पर एजेंसी को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने को कहा।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी।” उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान मामला कोई साधारण मामला नहीं होना चाहिए।

अदालत ने सीबीआई के वकील से बेसमेंट के सह-मालिकों की जवाबदेही के संबंध में ठोस सबूत देने को कहा और साथ ही एक मृतक के पिता को जमानत याचिका पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने की अनुमति भी दी।

कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत

27 जुलाई को मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में भारी बारिश के कारण राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल की बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा की तीन अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की 25 वर्षीय श्रेया यादव, तेलंगाना की 25 वर्षीय तान्या सोनी और केरल के 24 वर्षीय नेविन डेल्विन की मौत हो गई थी।

चारों सह-मालिकों ने दलील दी है कि वे केवल बेसमेंट के मकान मालिक हैं जिसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था और इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सत्र न्यायालय ने पहले आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई जांच अभी शुरुआती चरण में है और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं का पता लगाया जाना है।

मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर (बुधवार) को होगी।

यह भी पढ़ें: दिल्ली कोचिंग सेंटर मौत: कोर्ट ने सभी आरोपियों को सीबीआई हिरासत में भेजा, कहा ‘जांच जरूरी…’

यह भी पढ़ें: दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई मौतें: आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल की परिसर में प्रवेश की याचिका अदालत ने खारिज की

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