आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले

आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत दे दी थी।

केजरीवाल के वकीलों ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश के समक्ष रिहाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए जमानत बांड प्रस्तुत किए।

रिहाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का आप नेताओं और समर्थकों की एक बड़ी भीड़ ने स्वागत किया।

केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप नेता भी मौजूद थे और केजरीवाल के साथ उनके सरकारी आवास तक गए। आप नेता ने जेल से सीएम आवास तक रोड शो किया।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल के बाहर समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, “आज मैं कहना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई है…उनकी जेल की दीवारें केजरीवाल की हिम्मत को कमजोर नहीं कर सकतीं…मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे सही रास्ता दिखाते रहें और मैं उन सभी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा जो देश को कमजोर करने और देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं।”

इससे पहले आप समर्थकों को मुख्यमंत्री आवास के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न मनाते हुए देखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना उनकी स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर कुछ शर्तें भी रखीं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक छूट नहीं दी जाती, उन्हें ट्रायल कोर्ट में सभी सुनवाइयों में उपस्थित रहना होगा।

इस मामले में केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

इस साल 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। यह केस अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में दर्ज किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने आदेश दिया था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। कोर्ट के निर्देश के बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया था।

26 जून को उन्हें आबकारी मामले में ईडी की हिरासत में रहते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई हिरासत बढ़ा दी थी।

Exit mobile version