कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के लिए “सीधा खतरा” है और दावा किया कि यह विधेयक अत्यधिक ऑनलाइन निगरानी को बढ़ावा देगा। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर लोगों से इस विधेयक के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया और इसे “सरकार का अत्याचार” करार दिया।
सोशल मीडिया पर भी लोग बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं। इस बीच, सरकार ने कहा कि बिल अभी मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श भी चल रहा है।
एक्स पर एक पोस्ट में खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून “हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के लिए सीधा खतरा है” और उन्होंने विभिन्न कारण भी लिखे कि लोगों को इसका विरोध क्यों करना चाहिए।
उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया प्रभावितों से लेकर स्वतंत्र समाचार आउटलेट तक, सामग्री निर्माताओं पर सरकार का बढ़ता नियंत्रण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा है और मुक्त भाषण को प्रतिबंधित करता है।”
उन्होंने यह भी दावा किया कि विधेयक “वीडियो अपलोड करने, पॉडकास्ट बनाने या समसामयिक विषयों पर लिखने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘डिजिटल समाचार प्रसारक’ के रूप में चिन्हित करता है।”
कांग्रेस नेता ने कहा, “इससे स्वतंत्र समाचार कवरेज प्रदान करने वाले व्यक्तियों और छोटी टीमों को अनावश्यक रूप से विनियमित किया जा सकता है।”
खेड़ा ने कहा, “ऑनलाइन रचनाकारों को विषय-वस्तु मूल्यांकन समितियां स्थापित करने की आवश्यकता पड़ने से प्रकाशन-पूर्व सेंसरशिप बढ़ जाएगी। इससे समय पर समाचार मिलने में देरी होगी और मुक्त अभिव्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।”
उन्होंने आगे दावा किया कि यह विधेयक “छोटे कंटेंट निर्माताओं पर भारी विनियामक बोझ डालता है, तथा उनके साथ बड़े मीडिया निगमों जैसा व्यवहार करता है,” उन्होंने आगे कहा कि “कई स्वतंत्र पत्रकारों के पास अनुपालन के लिए संसाधनों की कमी है, जिसके कारण संभावित रूप से बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।”
खेड़ा ने कहा कि अपने प्लेटफॉर्म से कमाई करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को पारंपरिक प्रसारकों के समान ही कड़े नियमों का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा, “इससे नए प्रवेशकों का हौसला टूटता है और स्वतंत्र रचनाकारों की आर्थिक व्यवहार्यता को नुकसान पहुंचता है और इसी तरह सरकार ने भारत में क्रिप्टो बाजार को खत्म कर दिया है।”
कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में “नागरिक समाज, पत्रकारों और प्रमुख हितधारकों को शामिल नहीं किया गया, जिससे पारदर्शिता और समावेशिता को लेकर चिंताएं पैदा हो रही हैं।”
इस बात पर बल देते हुए कि यह विधेयक ऑनलाइन अत्यधिक निगरानी का मार्ग प्रशस्त करेगा, उन्होंने कहा: “नकारात्मक प्रभाव डालने वालों की निगरानी और गैर-अनुपालन के लिए आपराधिक दायित्व से असहमतिपूर्ण आवाजों और स्वतंत्र पत्रकारिता को खतरा है।”
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में लिखा, जिसमें कहा गया: “मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक का मसौदा और प्रसारण क्षेत्र को विनियमित करने वाले दिशा-निर्देशों को 10.11.2023 को डोमेन विशेषज्ञों और आम जनता सहित हितधारकों की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था।”
उन्होंने यह भी कहा कि हितधारकों के साथ परामर्श अभी चल रहा है और विधेयक अभी मसौदा तैयार करने के चरण में है।