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दिल्ली कोचिंग सेंटर मौत: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के मामले में 7 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी, जिसके कारण तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत हो गई थी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर राहत प्रदान की। न्यायाधीश ने गुप्ता को 30 नवंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा कराने का भी निर्देश दिया और कहा कि परिसर के लीज समझौते के अनुसार, आरोपी अकेले ही संस्थान के पट्टेदार और सीईओ हैं, इसलिए वे किसी भी नुकसान के दावे और किसी भी व्यक्ति या सामग्री को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे।
न्यायाधीश ने कहा कि गुप्ता और सिंह क्रमशः राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ और समन्वयक थे तथा इसके मामलों पर उनका नियंत्रण था।