एक प्रमुख निवेशक के अनुकूल पहल में, मुख्यमंत्री भागवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को कारखानों की इमारतों की योजनाओं की मंजूरी के लिए तृतीय पक्ष प्रमाणन/ स्व प्रमाणन को मंजूरी दे दी।
इस आशय का निर्णय यहां के मंत्री की बैठक में यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिया गया था।
Divulging विवरण मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कारखाने अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी कारखाने की निर्माण योजना को भवन निर्माण कानून और कारखाने अधिनियम के अनुसार अनुमोदित किया गया था। इस प्रक्रिया के कारण बहुत समय, धन और ऊर्जा को अनुमोदन प्रक्रिया में कम किया गया था। जब नगरपालिका क्षेत्र के बाहर कोई कारखाना स्थापित किया जाता है तो श्रम विभाग इन योजनाओं को पारित करता है।
इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट ने तृतीय पक्ष प्रमाणन/ स्व प्रमाणन के प्रावधान को शुरू करने के लिए नोड दिया है, जिसके अनुसार इमारतों की योजनाओं को आर्किटेक्ट्स द्वारा इमारतों के कानूनों के साथ अनुरूपता में अनुमोदित किया जा सकता है। इन योजनाओं को इस प्रमाणन के अनुसार श्रम विभाग द्वारा और आगे अनुमोदित किया जाएगा और भूमि उपयोग/मास्टर प्लान, ग्राउंड कवरेज, सेट पीठ, भवन की समग्र ऊंचाई और सड़क की चौड़ाई के अनुरूप, जिस सड़क पर स्थित है, वह सड़क और पार्किंग को चौड़ा करने की अनुमति देने के लिए सहमति/उपक्रम के आधार पर पुन: सत्यापन के आधार पर। कारखानों के अधिनियम के अनुसार योजनाओं को पहले से पारित किया जाएगा, लेकिन कदम निवेशकों को सुविधाजनक बनाएगा और योजनाओं को 45 दिनों से 30 दिनों तक साफ करने के समय की अवधि को कम कर देगा।