दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी.
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी हाल ही में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। यह शुक्रवार को हुए एक विवादास्पद मतदान के बाद हुआ, जिसके बारे में आतिशी का दावा है कि यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा अवैध रूप से आयोजित किया गया था।
दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार, बैठकें बुलाने और अध्यक्षता करने का अधिकार पूरी तरह से महापौर के पास है और उनकी अनुपस्थिति में उप महापौर यह भूमिका निभाते हैं। आतिशी ने तर्क दिया कि चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यों ने इन प्रावधानों का उल्लंघन किया, और चुनाव को “अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और अवैध” बताया।
एमसीडी, जो दिल्ली में नागरिक सुविधाओं को नियंत्रित करती है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बिंदु रही है, खासकर आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के बीच। हाल के महीनों में तनाव बढ़ गया है क्योंकि दोनों पक्ष नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे शहर के प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित प्रमुख निर्णय प्रभावित हो रहे हैं।
आतिशी की घोषणा एमसीडी के भीतर शासन और जवाबदेही को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “हम निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि यह चुनाव लोकतांत्रिक सिद्धांतों की घोर उपेक्षा है।”
इससे पहले मेयर शैली ओबेरॉय ने पार्षदों के भ्रष्टाचार पर हंगामे के कारण चुनाव को 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया था. हालांकि, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने निर्देश दिया कि चुनाव शुक्रवार को कराए जाएं। सक्सेना ने मुख्यमंत्री की जगह नए आयुक्त जितेंद्र यादव को बैठक की अध्यक्षता सौंपी, जिसे आप ने असंवैधानिक करार देते हुए निंदा की।
(एएनआई से इनपुट्स)
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