नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाले 2019 के अपने कानून का बचाव किया। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि 2019 का कानून विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता के बड़े संवैधानिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने में मदद करता है और गैर-भेदभाव और सशक्तिकरण के उनके मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने में मदद करता है।