ड्राइविंग स्कूल से प्राप्त प्रमाणपत्र धारक को ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट नहीं देता: केंद्र

ड्राइविंग स्कूल से प्राप्त प्रमाणपत्र धारक को ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट नहीं देता: केंद्र

छवि स्रोत: फ़ाइल चालन परीक्षा

हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियम पेश किए हैं, जो 1 जून, 2024 से प्रभावी हैं। इन नए नियमों के तहत, व्यक्तियों के पास सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के बजाय निजी ड्राइविंग स्कूलों में अपना ड्राइविंग टेस्ट देने का विकल्प होगा। इन निजी ड्राइविंग स्कूलों को ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा।

हालांकि, केंद्र ने मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों (ADTC) और ड्राइविंग स्कूलों के बारे में मीडिया के कुछ वर्गों में आई खबरों को स्पष्ट किया। इसमें कहा गया है कि 1 जून से मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले की रिपोर्टों में दावा किया गया था कि आवेदकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में ड्राइविंग टेस्ट से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी और इसके बजाय वे मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग टेस्ट करवा सकते हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण में कहा कि “नियम 31बी से 31जे, जो मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों (एडीटीसी) के बारे में प्रावधान निर्धारित करते हैं, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 में जीएसआर 394 (ई) दिनांक 07.06.2021 के माध्यम से डाले गए थे, 01.07.2021 से लागू हैं और 01.06.2024 से कोई बदलाव की परिकल्पना नहीं की गई है।”

मंत्रालय ने कहा, “ऐसे एडीटीसी के लिए मान्यता राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अधिकृत एजेंसी द्वारा सीएमवीआर, 1989 के नियम 126 में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण एजेंसी की सिफारिशों पर दी जा सकती है। सीएमवीआर, 1989 के नियम 31ई के उप-नियम (iii) के तहत पाठ्यक्रम (फॉर्म 5बी) के सफल समापन पर एडीटीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ऐसे प्रमाण पत्र धारक को सीएमवीआर, 1989 के नियम 15 के उप-नियम (2) के प्रावधान के तहत ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट देता है।”

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि निजी ड्राइविंग स्कूलों में टेस्ट पास करने के बाद आवेदकों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आरटीओ में आगे की जांच के बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988 की धारा 12 में मोटर वाहन चलाने की शिक्षा देने वाले स्कूलों या प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और विनियमन का प्रावधान है।

“सीएमवीआर, 1989 के नियम 24 के तहत स्थापित अन्य प्रकार के ड्राइविंग स्कूल, जिनमें एडीटीसी की तुलना में कम कठोर आवश्यकताएं हैं, वे भी सीएमवीआर, 1989 के नियम 27 के उप-नियम (डी) के तहत पाठ्यक्रम (फॉर्म 5) के सफल समापन पर प्रमाण पत्र जारी करते हैं। हालांकि, यह प्रमाण पत्र अपने धारक को सीएमवीआर, 1989 के नियम 15 के उप-नियम (2) के प्रावधान के तहत ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट नहीं देता है,” यह स्पष्ट किया।

मंत्रालय ने कहा कि ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट के बावजूद, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास रहेगा।

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आईएएनएस से इनपुट्स

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