सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 11 जुलाई को आठ उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक सिफारिशें की थीं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा आठ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की संभावित घोषणा की जानकारी देने के अगले दिन, केंद्र सरकार ने शनिवार (21 सितंबर) को इस पर अपनी सहमति दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, केंद्र ने दिल्ली, बॉम्बे, मेघालय, मध्य प्रदेश और अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों की घोषणा की।
केंद्र ने मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया
न्यायमूर्ति मनमोहन (वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश) को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर (दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत (दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी (कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे।
न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार (बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान (जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम (बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव (वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) अब झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे।
कॉलेजियम ने 11 जुलाई की सिफारिशों में संशोधन किया
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 11 जुलाई को कॉलेजियम ने आठ उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक सिफारिशें की थीं। हालांकि, सिफारिशें सरकार के पास ही रहीं। लेकिन 13 सितंबर को अटॉर्नी जनरल ने न्यायालय को सूचित किया कि वह कॉलेजियम की कुछ सिफारिशों के बारे में कुछ “संवेदनशील जानकारी” साझा करना चाहते हैं। और उसी के आधार पर 17 सितंबर को कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में अपनी तीन पिछली सिफारिशों को संशोधित किया।
इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि 11 जुलाई की सिफारिशों में किए गए संशोधनों के साथ, कॉलेजियम ने 18 अक्टूबर को न्यायमूर्ति शकधर की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय) को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का भी प्रस्ताव रखा।