हैदराबादकेंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को बशीरबाग में जीएसटी हैदराबाद आयुक्तालय में कार्यरत केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्तालय के अधीक्षक और निरीक्षक के खिलाफ शिकायतकर्ता को परेशान करने और उससे रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज किया।
शिकायत के अनुसार, दोनों पर शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपये मांगने और स्वीकार करने का आरोप है। इसके बाद, सीबीआई ने हैदराबाद में दो स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें “अपराध साबित करने वाले दस्तावेज” बरामद हुए। इसके बाद, केंद्रीय एजेंसी ने रिश्वतखोरी के आरोप में जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
सीबीआई ने कहा, “आरोप है कि आरोपी ने कुछ कथित अनियमितताओं के लिए शिकायतकर्ता पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने की धमकी दी थी।”
इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी जीएसटी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता की निजी कंपनी की लोहे की स्क्रैप दुकान को जब्त कर लिया और 4 जुलाई को अवैध रिश्वत के रूप में 5 लाख रुपये की मांग की और स्वीकार कर लिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी जोड़ी ने जब्त परिसर को फिर से खोलने के लिए 3 लाख रुपये की मांग की थी।
केंद्रीय एजेंसी फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
रिश्वत मामले में नाडियाड के पूर्व सेवा कर अधीक्षक को 5 साल की सजा
इस बीच, एक अन्य मामले में, पूर्व अधीक्षक, सेवा कर, रेंज, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर आयुक्त, नाडियाड, हसमुख छगनभाई राठौड़ को रिश्वतखोरी से संबंधित मामले में 30,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सजा का ऐलान आज अहमदाबाद में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने किया।
सीबीआई ने 24 अप्रैल को उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने शिकायतकर्ता की साझेदारी फर्म को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सेवा कर कोड) (एसटी-2) देने के बदले में 2500 रुपये की अवैध रिश्वत मांगी थी।
बातचीत के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता से 2,000 रुपये की रिश्वत लेने पर सहमति जताई थी।
इसके बाद, सीबीआई ने 25 अप्रैल को जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
सीबीआई ने अपने बयान में कहा, “जांच पूरी होने के बाद, 22.08.2014 को आरोपी के खिलाफ अवैध रिश्वत मांगने और स्वीकार करने तथा आपराधिक कदाचार के अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। सुनवाई के बाद, अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और तदनुसार उसे सजा सुनाई।”