AnyTV हिंदी खबरे
  • देश
  • राज्य
  • दुनिया
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • ऑटो
  • टेक्नोलॉजी
  •    
    • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • एजुकेशन
    • ज्योतिष
    • कृषि
No Result
View All Result
  • भाषा चुने
    • हिंदी
    • English
    • ગુજરાતી
Follow us on Google News
AnyTV हिंदी खबरे
  • देश
  • राज्य
  • दुनिया
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • ऑटो
  • टेक्नोलॉजी
  •    
    • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • एजुकेशन
    • ज्योतिष
    • कृषि
No Result
View All Result
AnyTV हिंदी खबरे

‘सीएमओ में प्रवेश नहीं कर सकते’: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए ये शर्तें रखीं | विवरण

by कविता भटनागर
14/09/2024
in राज्य
A A
'सीएमओ में प्रवेश नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए ये शर्तें रखीं | विवरण

छवि स्रोत : पीटीआई सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 सितंबर) को उन्हें आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई मामले में जमानत दे दी। शीर्ष अदालत का यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने शीर्ष नेता के साथ जेल से बाहर निकलकर प्रचार अभियान में जुटी हुई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने केजरीवाल को जमानत दे दी, हालांकि जमानत के लिए कुछ शर्तें भी लगाईं, जिसमें 10 लाख रुपये का बांड और दो जमानतदार शामिल हैं।

अरविंद केजरीवाल की जमानत की शर्तें क्या हैं?

केजरीवाल द्वारा मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं: सुप्रीम कोर्ट – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई शर्तें इस मामले पर भी लागू होंगी। कोर्ट ने केजरीवाल को शराब नीति मामले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करने और ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत के लिए अंतिम शर्तें तय करेगा। सीएम कार्यालय में प्रवेश वर्जित – केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में प्रवेश करने और किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया गया है। हालांकि जस्टिस भुयान ने इन शर्तों पर आपत्ति जताई, लेकिन आखिरकार वे इनसे सहमत हो गए।

केजरीवाल को किसी भी गवाह से बातचीत करने से भी रोक दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होकर पूरा सहयोग करना होगा।



अरविंद केजरीवाल को छूट मिलने तक हर सुनवाई की तारीख पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा।


ईडी मामले में जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या शर्तें रखी थीं?

वह मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। वह किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि बहुत जरूरी न हो और (जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी न मिल जाए)। अरविंद केजरीवाल मौजूदा मामले में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं देखेंगे।

सीबीआई मामले में फैसला सुनाते समय न्यायाधीशों ने क्या कहा?

शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने प्रस्तुत तर्कों के आधार पर तीन प्रमुख प्रश्न तैयार किए:

क्या गिरफ़्तारी अवैध थी? क्या अपीलकर्ता को नियमित ज़मानत दी जानी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करने से परिस्थितियाँ इतनी बदल जाती हैं कि अपीलकर्ता को वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके?

दोनों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से केजरीवाल की जमानत को मंजूरी दे दी, हालांकि गिरफ्तारी पर उनकी राय अलग-अलग थी।

सुप्रीम कोर्ट का जमानत आदेश पढ़ें

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की राय

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 41ए का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए गिरफ्तारी अवैध नहीं है। केजरीवाल को इस मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी है और उनसे ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है।

उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा, “हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विचार किया है। मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। शेष शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इन आधारों पर अपीलकर्ता को हिरासत में रखना न्याय का मजाक होगा, खासकर तब जब उसे अधिक कठोर पीएमएलए के तहत जमानत दी गई थी।”

न्यायमूर्ति भुयान की राय

न्यायमूर्ति भुयान ने सीबीआई की भागीदारी के समय पर चिंता जताते हुए कहा कि एजेंसी तब सक्रिय हुई जब केजरीवाल को ईडी मामले में नियमित जमानत मिल गई। “सीबीआई ने 22 महीने से अधिक समय तक उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के बारे में गंभीर सवाल उठाती है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए।”

उन्होंने यह भी बताया कि केजरीवाल की गिरफ़्तारी का आधार पर्याप्त रूप से उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि अस्पष्ट जवाबों का हवाला देना गिरफ़्तारी या निरंतर हिरासत को उचित नहीं ठहराता। उन्होंने कहा, “आरोपी को बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सीबीआई, प्राथमिक जांच एजेंसी होने के नाते, ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहिए कि जांच अनुचित तरीके से की गई थी।”

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा, “सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की अपनी छवि बदलने की दिशा में काम करना चाहिए।”

ShareTweetSendShare

सम्बंधित खबरे

कनपुर: रमेश अवस्थी, पत्रकार-एमपी, कार्यालय में एक वर्ष पूरा करता है, एक भव्य समारोह के साथ मनाता है
देश

कनपुर: रमेश अवस्थी, पत्रकार-एमपी, कार्यालय में एक वर्ष पूरा करता है, एक भव्य समारोह के साथ मनाता है

by अभिषेक मेहरा
06/06/2025
साधगुरु के नेतृत्व वाले कावेरी कॉलिंग 12.2 करोड़ ट्री प्लांटेशन के साथ 2.38 लाख किसानों की मदद करते हैं
देश

साधगुरु के नेतृत्व वाले कावेरी कॉलिंग 12.2 करोड़ ट्री प्लांटेशन के साथ 2.38 लाख किसानों की मदद करते हैं

by अभिषेक मेहरा
05/06/2025
'एक राष्ट्र, एक पति योजना?' भागवंत मान 'सिंदूर राजनीति' पर भाजपा में खुदाई करते हैं
राजनीति

‘एक राष्ट्र, एक पति योजना?’ भागवंत मान ‘सिंदूर राजनीति’ पर भाजपा में खुदाई करते हैं

by पवन नायर
04/06/2025

ताजा खबरे

क्या एलोन मस्क को ओवल ऑफिस के अंदर ट्रेजरी सचिव के साथ शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से मिला? डोनाल्ड ट्रम्प बनाम टेस्ला के सीईओ फ्यूड डिकोडेड

क्या एलोन मस्क को ओवल ऑफिस के अंदर ट्रेजरी सचिव के साथ शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से मिला? डोनाल्ड ट्रम्प बनाम टेस्ला के सीईओ फ्यूड डिकोडेड

08/06/2025

गेहूं, कॉफी, बीन्स और कसावा 2100 तक अपना सबसे अच्छा खेत खो सकते हैं, नए एफएओ डेटा टूल को चेतावनी देते हैं

भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने यूरोप की यात्रा के बाद दिल्ली में ऑल-पार्टी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया

हाउसफुल 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2: क्या अक्षय कुमार स्टारर विक्की कौशाल के छवा को कठिन प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं? 25% कूद पंजीकृत

Garena Free Fire redeem कोड आज 8 जून 2025 (100% काम करना): पुरस्कारों का दावा कैसे करें, चरित्र संगठन प्राप्त करें, और बहुत कुछ

क्या 2025 में लियोनेल मेस्सी भारत आ रहा है? सब कुछ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है

AnyTV हिंदी खबरे

AnyTVNews भारत का एक प्रमुख डिजिटल समाचार चैनल है, जो राजनीति, खेल, मनोरंजन और स्थानीय घटनाओं पर ताज़ा अपडेट प्रदान करता है। चैनल की समर्पित पत्रकारों और रिपोर्टरों की टीम यह सुनिश्चित करती है कि दर्शकों को भारत के हर कोने से सटीक और समय पर जानकारी मिले। AnyTVNews ने अपनी तेज़ और विश्वसनीय समाचार सेवा के लिए एक प्रतिष्ठा बनाई है, जिससे यह भारत के लोगों के लिए एक विश्वसनीय स्रोत बन गया है। चैनल के कार्यक्रम और समाचार बुलेटिन दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, जिससे AnyTVNews देशका एक महत्वपूर्ण समाचार पत्रिका बन गया है।

प्रचलित विषय

  • एजुकेशन
  • ऑटो
  • कृषि
  • खेल
  • ज्योतिष
  • टेक्नोलॉजी
  • दुनिया
  • देश
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • राजनीति
  • राज्य
  • लाइफस्टाइल
  • हेल्थ

अन्य भाषाओं में पढ़ें

  • हिंदी
  • ગુજરાતી
  • English

गूगल समाचार पर फॉलो करें

Follow us on Google News
  • About Us
  • Advertise With Us
  • Disclaimer
  • DMCA Policy
  • Privacy Policy
  • Contact Us

© 2024 AnyTV News Network All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  •  भाषा चुने
    • English
    • ગુજરાતી
  • देश
  • राज्य
  • दुनिया
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • खेल
  • मनोरंजन
  • ऑटो
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • हेल्थ
  • एजुकेशन
  • ज्योतिष
  • कृषि
Follow us on Google News

© 2024 AnyTV News Network All Rights Reserved.