क्या दिल्ली के एलजी बिना सरकार की सहमति के MCD सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं? कल आएगा SC का बड़ा फैसला

Supreme Court Verdict On Delhi LG Power To nominate MCD Members On August 5 Can Delhi LG Appoint MCD Members Without Govt


सुप्रीम कोर्ट सोमवार (5 अगस्त) को इस बात पर फैसला सुनाएगा कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सहमति के बिना दिल्ली नगर निगम में सदस्यों को एकतरफा मनोनीत कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले में करीब 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा था।

दिल्ली सरकार की याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस नरसिम्हा कल फैसला सुनाएंगे।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत में दलील दी कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने पार्षदों को उनकी सहमति के बिना ही मनोनीत कर दिया, जो 1991 के बाद संविधान के अनुच्छेद 239एए के बाद नहीं देखा गया। दिल्ली सरकार ने दलील दी कि जिस तरह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा प्राप्त नामांकनों के आधार पर संसद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, उसी तरह दिल्ली के उपराज्यपाल को सदस्यों को मनोनीत करते समय दिल्ली के मंत्रियों की सलाह पर काम करना चाहिए। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने के अपने कार्य से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को दरकिनार कर दिया है।

सरकार ने आगे तर्क दिया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को या तो निर्वाचित सरकार द्वारा नामांकन के लिए सुझाए गए प्रस्तावित नामों को स्वीकार कर लेना चाहिए था, या फिर प्रस्ताव से असहमत होकर इसे राष्ट्रपति के पास भेज देना चाहिए था।

दलीलें सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन का नामांकन एमसीडी के लोकतांत्रिक कामकाज को अस्थिर कर सकता है।

चूंकि फैसला लगभग 15 महीने तक लंबित रहा, इसलिए एमसीडी स्थायी समिति का गठन नहीं कर सकी, क्योंकि दस मनोनीत पार्षद उस निकाय का हिस्सा हैं जो इस समिति का चुनाव करता है।

पिछले हफ़्ते, एमसीडी मेयर शेली ओबेरॉय ने एक नई याचिका में चिंता जताई थी कि इसके परिणामस्वरूप एमसीडी का कामकाज ठप्प हो गया है, और उन्होंने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि एमसीडी निगम को फिलहाल स्थायी समिति के कार्य करने की अनुमति दी जाए। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वे इंतज़ार करें क्योंकि फ़ैसला जल्द ही आ जाएगा।

एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य हैं। दिसंबर 2022 में, AAP ने MCD चुनावों में भाजपा को हराया, 134 वार्ड जीते और नागरिक निकाय के शीर्ष पर भगवा पार्टी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। भाजपा ने 104 सीटें जीतीं और कांग्रेस ने नौ सीटें जीतीं।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में शहर में कुप्रबंधन और अराजकता को लेकर एमसीडी को फटकार लगाई थी। न्यायालय ने एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बाढ़ के पानी में डूबे यूपीएससी के तीन छात्रों की मौत के मामले की सुनवाई की थी।


सुप्रीम कोर्ट सोमवार (5 अगस्त) को इस बात पर फैसला सुनाएगा कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सहमति के बिना दिल्ली नगर निगम में सदस्यों को एकतरफा मनोनीत कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले में करीब 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा था।

दिल्ली सरकार की याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस नरसिम्हा कल फैसला सुनाएंगे।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत में दलील दी कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने पार्षदों को उनकी सहमति के बिना ही मनोनीत कर दिया, जो 1991 के बाद संविधान के अनुच्छेद 239एए के बाद नहीं देखा गया। दिल्ली सरकार ने दलील दी कि जिस तरह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा प्राप्त नामांकनों के आधार पर संसद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, उसी तरह दिल्ली के उपराज्यपाल को सदस्यों को मनोनीत करते समय दिल्ली के मंत्रियों की सलाह पर काम करना चाहिए। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने के अपने कार्य से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को दरकिनार कर दिया है।

सरकार ने आगे तर्क दिया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को या तो निर्वाचित सरकार द्वारा नामांकन के लिए सुझाए गए प्रस्तावित नामों को स्वीकार कर लेना चाहिए था, या फिर प्रस्ताव से असहमत होकर इसे राष्ट्रपति के पास भेज देना चाहिए था।

दलीलें सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन का नामांकन एमसीडी के लोकतांत्रिक कामकाज को अस्थिर कर सकता है।

चूंकि फैसला लगभग 15 महीने तक लंबित रहा, इसलिए एमसीडी स्थायी समिति का गठन नहीं कर सकी, क्योंकि दस मनोनीत पार्षद उस निकाय का हिस्सा हैं जो इस समिति का चुनाव करता है।

पिछले हफ़्ते, एमसीडी मेयर शेली ओबेरॉय ने एक नई याचिका में चिंता जताई थी कि इसके परिणामस्वरूप एमसीडी का कामकाज ठप्प हो गया है, और उन्होंने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि एमसीडी निगम को फिलहाल स्थायी समिति के कार्य करने की अनुमति दी जाए। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वे इंतज़ार करें क्योंकि फ़ैसला जल्द ही आ जाएगा।

एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य हैं। दिसंबर 2022 में, AAP ने MCD चुनावों में भाजपा को हराया, 134 वार्ड जीते और नागरिक निकाय के शीर्ष पर भगवा पार्टी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। भाजपा ने 104 सीटें जीतीं और कांग्रेस ने नौ सीटें जीतीं।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में शहर में कुप्रबंधन और अराजकता को लेकर एमसीडी को फटकार लगाई थी। न्यायालय ने एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बाढ़ के पानी में डूबे यूपीएससी के तीन छात्रों की मौत के मामले की सुनवाई की थी।

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