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ब्रेकिंग न्यूज़ LIVE: नामधारी संप्रदाय के दो गुटों ने एक दूसरे पर की गोलीबारी, 8 घायल

by अभिषेक मेहरा
12/08/2024
in देश
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ब्रेकिंग न्यूज़ LIVE: श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 21 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे


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मानहानि मामला: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखा गया है। यह मामला केजरीवाल द्वारा मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित कथित रूप से अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करने से संबंधित है।

पीटीआई के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई किए जाने की उम्मीद है, जिसमें केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि वीडियो को रीट्वीट करके उन्होंने “गलती की”।

11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह मामले में शिकायतकर्ता से माफ़ी मांगने को तैयार हैं। इससे पहले 26 फरवरी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने बीजेपी आईटी सेल से जुड़े कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करते समय गलती की थी।

शिकायतकर्ता के वकील विकास सांकृत्यायन ने सुझाव दिया कि केजरीवाल ‘एक्स’ या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांग सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा

सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन्हें पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय के 28 फरवरी के आदेश के खिलाफ बालाजी की अपील पर विचार करेगी, जिसमें उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

पीटीआई के अनुसार, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामले में जमानत देने से गलत संदेश जाएगा और व्यापक जनहित के विपरीत होगा। अदालत ने यह भी कहा कि बालाजी आठ महीने से अधिक समय से हिरासत में है और उसने सुझाव दिया कि विशेष अदालत मामले में तेजी लाए।

परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने चेन्नई स्थित प्रधान विशेष न्यायालय को आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया।

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