बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र को फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति देने वाले आईटी नियमों में बदलाव को खारिज कर दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र को फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति देने वाले आईटी नियमों में बदलाव को खारिज कर दिया

छवि स्रोत : पीटीआई बॉम्बे उच्च न्यायालय

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईटी नियमों को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार केंद्र सरकार को सरकारी व्यवसाय के बारे में तथ्य जांच इकाई स्थापित करने और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर इसके कामकाज के बारे में ‘फर्जी और भ्रामक’ जानकारी को खारिज करने की शक्ति थी।

अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर की हाईकोर्ट पीठ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023, जो केंद्र को ऑनलाइन फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए तथ्य-जांच इकाइयां (एफसीयू) स्थापित करने का अधिकार देता है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है।

न्यायमूर्ति चंदुरकर ने कहा, “मैंने इस मामले पर गहनता से विचार किया है। विवादित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 19(1)(जी) (व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार) का उल्लंघन हैं।”

उन्होंने कहा कि नियमों में “नकली, झूठा और भ्रामक” शब्द किसी परिभाषा के अभाव में “अस्पष्ट और इसलिए गलत” है। न्यायमूर्ति चंदुरकर ने शुक्रवार को कहा कि वह न्यायमूर्ति पटेल (अब सेवानिवृत्त) द्वारा दी गई राय से सहमत हैं।

उल्लेखनीय है कि जनवरी 2024 में न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति डॉ नीला गोखले की खंडपीठ द्वारा विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद यह मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय में टाई-ब्रेकर न्यायाधीश के पास पहुंचा।

केंद्र सरकार ने 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम 2021) और नियम 3 में संशोधन किया था, जो केंद्र को झूठी ऑनलाइन खबरों की पहचान करने के लिए एफसीयू बनाने का अधिकार देता है, जिसे बाद में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

याचिका में कुणाल कामरा सहित याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 की शक्तियों (अल्ट्रा वायर्स) से परे हैं और संविधान के समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को चलाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1) (ए) (जी)) का उल्लंघन करते हैं।

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