ब्रेकिंग: रेणुकास्वामी हत्या मामले में दर्शन, पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका खारिज

ब्रेकिंग: रेणुकास्वामी हत्या मामले में दर्शन, पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका खारिज

छवि स्रोत: इंस्टाग्राम दर्शन, पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका खारिज

कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन थुगुदीपा जून 2024 से रेणुकास्वामी हत्या मामले में पुलिस हिरासत में हैं। अभिनेता ने जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। सोमवार को विशेष अदालत ने उनकी और पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें, दर्शन बल्लारी सेंट्रल जेल में बंद हैं, जबकि उनके सहयोगी पवित्र गौड़ा बेंगलुरु के परप्पाना अग्रहारा में हैं।

इस हत्याकांड में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है

अभिनेता की दोस्त पवित्रा गौड़ा और 13 अन्य आरोपियों को 20 जून को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस हत्याकांड में ये 17 लोग आरोपी हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रेनुकास्वामी का शव 9 जून को सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के पास नाले के पास मिला था।

मामला क्या है?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभिनेता के एक प्रशंसक, 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर गौड़ा को भद्दे संदेश भेजे, जिससे दर्शन क्रोधित हो गए और अंततः उनकी हत्या कर दी गई। 9 जून को, उनका शव यहां सुमनहल्ली में एक बरसाती नाले और एक अपार्टमेंट के बगल में पाया गया था। एक आरोपी राघवेंद्र, जो चित्रदुर्ग में दर्शन के फैन क्लब का सदस्य है, द्वारा रेणुकास्वामी को यहां आरआर नगर में एक शेड में लाया गया था, इस आड़ में कि अभिनेता उससे मिलना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि इसी शेड में उनकी हत्या कर दी गई थी और उन्हें प्रताड़ित किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुकास्वामी को कई कुंद चोटों के कारण रक्तस्राव और सदमा हुआ। पुलिस के अनुसार, जांच से पता चला है कि मुख्य आरोपी पवित्रा ने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और रेणुकास्वामी की हत्या में भाग लिया, जिससे वह अपराध का “प्रमुख कारण” बन गई।

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