आप विधायक अमानतुल्ला खान
दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (14 नवंबर) को वक्फ बोर्ड मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने उनके खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि हालांकि खान के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, “इसलिए संज्ञान अस्वीकार किया जाता है।” अदालत ने निर्देश दिया कि खान को एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर तुरंत न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए।
ईडी ने अमानतुल्ला खान पर आरोपपत्र दायर किया
ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि खान ने कथित तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्पन्न धन का शोधन किया था।
आरोप पत्र में मरियम सिद्दीकी का भी नाम था, जिसे मामले में ईडी ने आरोपी के रूप में गिरफ्तार नहीं किया था। अदालत ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सबूत नहीं है और उसे आरोपमुक्त कर दिया गया।
दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए ईडी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में उनके घर पहुंचने के दो घंटे बाद 2 सितंबर को केंद्रीय एजेंसी ने आप विधायक को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें ईडी कार्यालय लाया गया और बाद में दिल्ली अदालत में पेश किया गया।
दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला
दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज 2016 के एक मामले से शुरू हुई है। खान, जो उस समय बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन पर बोर्ड में अवैध रूप से व्यक्तियों को नियुक्त करने, दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने और कथित तौर पर व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाने का आरोप है। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, पिछले साल खान से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की और आपत्तिजनक भौतिक और डिजिटल सबूत जब्त किए।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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