बहराईच हिंसा: अदालत ने सभी पांच आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा-पुलिस के लिए बड़ी राहत!

बहराईच हिंसा: अदालत ने सभी पांच आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा-पुलिस के लिए बड़ी राहत!

एक नाटकीय घटनाक्रम में, बहराइच हिंसा मामले के पांच आरोपियों को जिला अदालत ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इन लोगों को अराजकता और सांप्रदायिक अशांति की पृष्ठभूमि के बीच गुरुवार को हुई एक पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था।

कोर्ट रूम ड्रामा सामने आया

शुक्रवार को पांचों संदिग्धों-मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ ​​सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हामिद और मोहम्मद अफजल को सुरक्षा कारणों से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पूनम पाठक के आवास पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेश किया गया। अदालत का उन्हें पुलिस रिमांड में रखने का फैसला उस उथल-पुथल भरी स्थिति के मद्देनजर आया है, जिसने इस क्षेत्र को जकड़ लिया है।

भारत-नेपाल सीमा के करीब सरयू मुख्य नहर के पास नानपारा इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल होने के बाद सरफराज और तालीम दोनों को अदालत में पेश किया गया। उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि अदालत में पेश होने से पहले अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

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हिंसा भड़कना: घटनाओं की एक समयरेखा

बहराइच में अशांति 13 अक्टूबर को महाराजगंज क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान शुरू हुई, जो सांप्रदायिक हिंसा में बदल गई और 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा की दुखद मौत हो गई, जिनकी हाथापाई के दौरान गोली लग गई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हिंसा भड़क उठी और आगजनी और अराजकता की खबरें सामने आईं।

नेपाल की ओर भागने का प्रयास कर रहे संदिग्धों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। संकटग्रस्त क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करने के लिए उनकी पकड़ को महत्वपूर्ण माना गया।

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आरोप-प्रत्यारोप

पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सभी आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, मृतक की विधवा डॉली मिश्रा के एक बयान ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और दावा किया कि उनके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है. उनके अनुसार, पुलिस मुठभेड़ फर्जी प्रतीत होती है, जिससे पता चलता है कि दोनों संदिग्धों को लगी चोटें केवल दिखावे के लिए थीं।

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