आज की ताजा खबर
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानती बांड स्वीकार कर लिए और उनका रिहाई वारंट जारी कर दिया। उनकी जल्द रिहाई के लिए कोर्ट ने विशेष संदेशवाहक के जरिए रिहाई वारंट भेजने का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया था।
यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत दे दी है। केजरीवाल को सीबीआई द्वारा दायर आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी गई है। उन्हें ईडी द्वारा दायर संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए उन्हें मामले की खूबियों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में है।”
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानती बांड स्वीकार कर लिए और उनका रिहाई वारंट जारी कर दिया। उनकी जल्द रिहाई के लिए कोर्ट ने विशेष संदेशवाहक के जरिए रिहाई वारंट भेजने का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया था।
यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत दे दी है। केजरीवाल को सीबीआई द्वारा दायर आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी गई है। उन्हें ईडी द्वारा दायर संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए उन्हें मामले की खूबियों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में है।”