वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: एआईएमपीएलबी

वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: एआईएमपीएलबी


छवि स्रोत : AIMPLB (X) वक्फ बोर्डों की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: एआईएमपीएलबी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने आज (4 अगस्त) कहा कि वह वक्फ बोर्डों की शक्तियों में कमी या प्रतिबंध को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रेस को दिए गए एक बयान में एआईएमपीएलबी ने कहा कि वक्फ अधिनियम, 2013 में कोई भी बदलाव जो वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदलता है या सरकार या किसी व्यक्ति के लिए इसे हड़पना आसान बनाता है, स्वीकार्य नहीं होगा।

इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम, 2013 में लगभग 40 संशोधनों के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की स्थिति और प्रकृति को बदलना चाहती है, ताकि उन पर कब्जा करना आसान हो जाए।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “रिपोर्टों के अनुसार, इस प्रकार का विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्पष्ट करता है कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम परोपकारियों द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दिया गया दान है और सरकार ने केवल उन्हें विनियमित करने के लिए वक्फ अधिनियम बनाया है।”

इसमें कहा गया है, “मुसलमान वक्फ अधिनियम में किसी भी संशोधन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे इसकी स्थिति बदल जाए। इसी तरह, वक्फ बोर्डों की कानूनी और न्यायिक स्थिति और शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

छवि स्रोत : इंडिया टीवी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पत्र

असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र से वक्फ संपत्तियों की स्थिति बदलने की मांग की

इससे पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी आरोप लगाया था कि मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के जरिए मुसलमानों से वक्फ संपत्तियां छीनना चाहती है और धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना चाहती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार मौजूदा वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की संपत्तियों को ‘वक्फ संपत्ति’ के रूप में वर्गीकृत करने और उन पर नियंत्रण रखने की व्यापक शक्तियों को सीमित करना है। सूत्रों ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने शुक्रवार को अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी।

संशोधन विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि अगर यह पारित हो जाता है, तो यह भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में एक बड़ा बदलाव होगा, जिससे यह व्यवस्था अन्य इस्लामी देशों की प्रथाओं के अनुरूप हो जाएगी, जहां किसी एक इकाई के पास इतने व्यापक अधिकार नहीं हैं।

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